
हथियार (सोर्स: सोशल मीडिया)
Amravati Arms License Ban: अमरावती मनपा चुनाव का कार्यक्रम 15 दिसंबर को घोषित हो चुका है और चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। चुनाव अवधि के दौरान शहर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। पुलिस प्रशासन को चुनाव काल में शस्त्र लाइसेंस धारकों द्वारा शस्त्रों का दुरुपयोग कर शांति भंग करने की आशंका है।
इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंतर्गत अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से लेकर चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक किसी भी शस्त्र लाइसेंस धारक को शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।कानून-व्यवस्था भंग करने या शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है, तो पुलिस विभाग को उसके शस्त्र जब्त करने का अधिकार रहेगा।
इसके साथ ही, अपवादात्मक परिस्थितियों में शस्त्र जमा करने से छूट पाने के लिए संबंधित शस्त्र लाइसेंस धारक को अपने पुलिस थाने के माध्यम से पुनर्विलोकन समिति के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं शस्त्र लाइसेंस धारक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 21 दिसंबर 2025 की रात से 17 जनवरी 2026 की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।
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आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को दोषी माना जाएगा। अमरावती शहर के नागरिकों ने अब तक शहर में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को भरपूर सहयोग दिया है। इसी प्रकार का सहयोग महानगरपालिका चुनाव के दौरान भी बनाए रखने की अपील पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने की है।






