ट्रांसपोर्टर्स में नाराजगी (सौजन्य-नवभारत)
Wadi News: नागपुर पुलिस विभाग ने शहर के भीतर भारी वाहन एवं ट्रकों की आवाजाही पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश उल्लंघन पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है। इस निर्णय से वाड़ी-वडधामना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों में नाराजगी और चिंता बढ़ गई है।
ट्रांसपोर्टर्स ने गुरुवार को जिलाधिकारी, RTO अधिकारी और DCP ट्रैफिक विभाग को ज्ञापन देकर इस आदेश में मध्यम मार्ग निकालने की मांग की। व्यवसायियों का कहना है कि ‘नो एंट्री’ यातायात सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन जिस तरह इसे लागू किया गया है उससे एमआईडीसी-हिंगना के उद्योग व ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित होंगे।
व्यवसायियों ने मांग रखी कि गोंडखैरी से वाड़ी की तरफ आने वाले भारी वाहनों को वाड़ी टी-पॉइंट से एमआईडीसी हिंगना जाने की छूट मिले। साथ ही वाड़ी टी-पॉइंट या दाभा के पास चेक पॉइंट लगाया जाए ताकि नए रिंग रोड का टोल टैक्स बचाने के लिए शहर में घुसने वाले वाहनों को रोका जा सके।
गुरूवार को वाड़ी-वडधामना के ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रक ओनर्स एंड ब्रोकर एसोसिएशन के माध्यम से जिलाधिकारी नागपुर, पुलिस कमिश्नर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व DCP ट्रैफिक को ज्ञापन सौंपकर गोंडखैरी से वाड़ी व एमआईडीसी हिंगना की ओर आने वाले भारी वाहनों को ‘नो एंट्री’ से छूट देने की मांग की।
बैठक में बताया गया कि गोंडखैरी चेक पॉइंट पर ड्राइवरों के लिए न पार्किंग की सुविधा है, न भोजन और न ही शौचालय। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक नेशनल हाईवे पर लगभग 500 गाड़ियों को रोकने से जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति बन सकती है।
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ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने कहा कि अगर प्रशासन कोई समाधानकारक कदम नहीं उठाता या मध्यम मार्ग नहीं निकालता तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।
किताब सिंह चौधरी, महेंद्र शर्मा, विमलेश सिंह, सुशील शर्मा, मनोज सिंह, संतोष केचे, राकेश अग्रवाल, अखिलेश सिंह, नरेंद्र मिश्रा, वीरेंद्र मोर, नवीन शर्मा, विनोद बाटू, राकेश त्रिपाठी, आशीष पांडेय, मनोज कौशिक, अभय पटेल, सुरेंद्र शर्मा, कपिल यादव समेत कई ट्रांसपोर्टर्स उपस्थित थे।