इंजीनियर राशिद, फोटो - मीडिया गैलरी
श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग केस के आरोपी और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत बढ़ा दी गई है। बता दें कि दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने के सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत को इस महीने के 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले इंजीनियर राशिद को 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिली थी, जिसे बीते एक अक्टूबर को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। अब इसे तीन दिनों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है।
अब इंजीनियर राशिद को 15 अक्टूब को सरेंडर करना पड़ेगा। दरअसल, इंजीनियर राशिद द्वारा जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए तीन महीने की अंतरिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट मे याचिका दाखिल किया गया था। उनके वकील ने मामले पर सुनवाई के दौरान आग्रह किया था कि अगर कोर्ट तीन महीने की अंतरिम जमानत नहीं देता है, तो कम से कम 10 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत दे।
अदालत द्वारा सांसद इंजीनियर राशिद को 10 सितंबर को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी थी। ऐसे में उन्हें 3 अक्टूबर को आत्मसमर्पण करके पिछली जमानत शर्तों के मुताबिक तिहाड़ जेल लौटने का आदेश मिला था। एआईपी के मुख्य प्रवक्ता इनाम-उन-नबी ने पुष्टि की कि उन्होंने जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन दिया था जिसे मंजूरी दे दी गई है।
सांसद इंजीनियर राशिद पर आतंकी फंडिंग मामले को लेकर आरोप लगा है, जिसके कारण 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बारामूला सीट से हराया था। इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी अवामी इत्तेहाद पार्टी छाप छोड़ने में बुरी तरह विफल रही। एआईपी को एकमात्र सफलता उत्तरी कश्मीर के लंगेट सीट पर मिली, जहां राशिद के भाई शेख खुर्शीद विजयी हुए है।
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