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टेरर फंडिंग केस में सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत पर आज फैसला, मिलेगी बेल या वही जेल…
- Written By: राहुल गोस्वामी
Engineer Rashid : दिल्ली की एक अदालत आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े मामले में जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगी।

सांसद राशिद (सौजन्य-सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े मामले में जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर आज यानी 21 मार्च को फैसला सुनाएगी। इस बाबत अतिरिक्त सत्र जस्टीस चंद्रजीत सिंह को बीते बुधवार को आदेश पारित करना था। हालांकि, उन्होंने फैसला टाल दिया था।
जानकारी दें कि जस्टीस चंद्रजीत सिंह ने बीते 10 सितंबर 2024 को इंजीनियर रशीद को अंतरिम जमानत दी थी, ताकि वह जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकें। जस्टीस चंद्रजीत ने रशीद के पिता के स्वास्थ्य के आधार पर फिर उनकी अंतरिम जमानत अवधि बीते 28 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी थी।
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तब राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने कहा था कि उसने दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया है और आरोपी के पिता के स्वास्थ्य के आधार पर वह आवेदन का विरोध नहीं कर रही है। रशीद पर 2017 के आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चल रहा है। एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद वह 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
नब्बे सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव बीते 18 सितंबर से एक अक्टूबर के बीच तीन चरणों में हुए थे। चुनाव नतीजे बीते 8 अक्टूबर को घोषित किए गए थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीट के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। दिल्ली हाई कोर्ट भी 25 मार्च को संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति देने की रशीद की याचिका पर विचार कर सकता है।
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वहीं रशीद ने बीते 10 मार्च के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी, जिसमें उन्हें चार अप्रैल तक लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए अभिरक्षा पैरोल या अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। NIA ने दलील दी थी कि रशीद को न तो अंतरिम जमानत दी जा सकती है और न ही अभिरक्षा पैरोल की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि हिरासत में रहते हुए उन्हें संसद सत्र में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। रशीद को एक ‘‘अत्यधिक प्रभावशाली” व्यक्ति बताते हुए एनआईए ने कहा, ‘‘UAPA की धारा 43डी(5) के तहत आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है, अगर यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि उसके खिलाफ आरोप प्रथमदृष्टया सत्य हैं।”
जानकारी दें कि, बीते 18 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद की याचिका पर आगामी 25 मार्च को सुनवाई तय की है। याचिका में उन्होंने संसद के मौजूदा सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी है। इस पर भी NIA ने दलील दी थी कि रशीद को न तो अंतरिम जमानत दी जा सकती है और न ही अभिरक्षा पैरोल दी जा सकती है, क्योंकि हिरासत में रहते हुए उन्हें संसद सत्र में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
Decision on bail plea of mp engineer rashid in terror funding case today
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