SSC के हजारों अभ्‍यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, आयु में छूट देने वाले आदेश पर अदालत ने लगाई रोक

Supreme Court: SSC की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत अभ्‍यर्थियों को आयु में छूट देने की व्‍यवस्‍था दी गई थी।
The Supreme Court orders the central government to form a committee on the UGC controversy
सुप्रीम कोर्ट (Image- Social Media)
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SSC Exam News: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कैंडिडेट्स को एसएससी की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आयु में छूट दिए जाने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से SSC परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थी प्रभावित होंगे।

शीर्ष अदालत ने 2016 की एसएससी परीक्षा से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है, जिसमें बेदाग लेकिन गैर-चयनित अभ्यर्थियों को चल रही एसएससी परीक्षाओं में आयु-छूट देने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उसके मूल फैसले का उद्देश्य सभी बेदाग लेकिन चयन से वंचित अभ्यर्थियों के लिए नई परीक्षा या आयु-सीमा में छूट का रास्ता खोलना नहीं था।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राहत केवल उन अभ्यर्थियों तक सीमित थी, जो बेदाग होने के साथ-साथ चयनित भी थे, लेकिन बाद में विवाद या अनियमितताओं के कारण प्रभावित हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा वेटिंग लिस्ट में शामिल ऐसे अभ्यर्थियों को भी आयु-छूट देने का निर्देश देना उसके पूर्व आदेश की मंशा के खिलाफ था। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट का आदेश उसके फैसले के दायरे का अनुचित विस्तार करता है, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकता था। इससे न सिर्फ भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होती, बल्कि प्रशासनिक जटिलताएं भी बढ़ सकती थीं।

हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक

इन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाते हुए कहा कि अंतिम निर्णय आने तक इस पर कोई अमल नहीं किया जाएगा। इस आदेश से एसएससी की चल रही परीक्षाओं में आयु-छूट को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा असमंजस भी खत्म हुआ है।

हालांकि, इस फैसले का एक दूसरा पहलू यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिन उम्मीदवारों को आयु में छूट मिलने की उम्मीद जगी थी, वह अब खत्म हो गई है और उन्हें इस छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा।

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