-
शुक्र, 24 जुलाई 2026 ई-पेपर
Top News
- Hindi News »
- India »
- Sambhal Shahi Jama Masjid Controversy Supreme Court Hearing Survey Order Update
शाही जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर? संभल विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने दायर की है याचिका
- Written By: अर्पित शुक्ला
Harihar Temple Claim: संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। मस्जिद समिति ने चंदौसी कोर्ट के सर्वे आदेश को दी है चुनौती। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच करेगी मामले पर विचार।

संभल की शाही जामा मस्जिद (Image- Social Media)
Sambhal Shahi Jama Masjid Controversy: सुप्रीम कोर्ट आज मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद के लिए चंदौसी कोर्ट की ओर से जारी सर्वेक्षण आदेश को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी ‘कॉज लिस्ट’ के अनुसार, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच 20 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगी।
यह याचिका मस्जिद समिति ने दायर की है। इसमें शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में सर्वे के आदेश का विरोध किया गया है। हिंदू वादियों का दावा है कि यह मस्जिद पहले से मौजूद एक मंदिर के ढांचे के ऊपर बनाई गई थी।
सर्वेक्षण की कार्यवाही पर रोक लगाने से किया था इनकार
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सर्वेक्षण की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करने को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई करते हुए हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।
सम्बंधित ख़बरें
नेपाली PM की तानाशाही! बालेन शाह सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को धमकाने का आरोप, मचा बवाल
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब अदालत की लाइव स्ट्रीमिंग की क्लिप सोशल मीडिया पर नहीं होगी वायरल
हम ऐसे नहीं देख सकते, जल्द कुछ करो; उग्र प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
हैवानियत की हद पार! पत्नी ने पति से करवाया 11 साल की बेटी का रेप, जबरदस्ती पैदा कराया बच्चा
यह विवाद हिंदू पक्ष के इस दावे से जुड़ा है कि मस्जिद एक प्राचीन हरिहर मंदिर के अवशेषों पर बनी है, जिसे कथित तौर पर मुगल काल में ढहा दिया गया था। दूसरी ओर, मस्जिद समिति ने इस मुकदमे की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया है और जिस तरीके से सर्वेक्षण का आदेश दिया गया, उस पर आपत्ति जताई है।
कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग
इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा से चंदौसी ट्रायल कोर्ट के उस निर्देश को सही ठहराए जाने के बाद विवाद और गहरा गया, जिसमें स्थल का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने इस आदेश में कोई भी कानूनी खामी नहीं पाई।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मस्जिद समिति की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसके बाद, मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और यह दलील दी कि सर्वेक्षण का आदेश उसे अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर दिए बिना और स्थापित कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था।
क्या है दोनों पक्षों की दलील
यह मामला ‘पूजा स्थल अधिनियम, 1991’ के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है, जो पूजा स्थलों के स्वरूप परिवर्तन पर रोक लगाता है और यह अनिवार्य करता है कि उनका धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहे, जैसा वह 15 अगस्त, 1947 को था।
हालांकि, हिंदू पक्ष का तर्क है कि यह विवाद इस अधिनियम के दायरे से बाहर है और इसके लिए वह ‘प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958’ के प्रावधानों का हवाला देता है।
यह भी पढ़ें- आज पटना में उतरेगी महिला ब्रिगेड! सम्राट चौधरी ने बनाया नया प्लान, जनता के बीच विपक्ष को घेरने की तैयारी
शाही जामा मस्जिद विवाद को लेकर पहले भी तनाव देखने को मिला था। अदालत के आदेश पर हुए एक सर्वे के दौरान संभल में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। अदालत के सामने अपनी दलीलों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने कहा है कि शाही जामा मस्जिद केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक है और सहायक रिकॉर्ड की गैर-मौजूदगी में इसे सार्वजनिक पूजा स्थल के तौर पर नहीं माना जा सकता। -एजेंसी इनपुट के साथ
Sambhal shahi jama masjid controversy supreme court hearing survey order update
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
AIIMS NORCET 11 Recruitment 2026: नर्सिंग ऑफिसर के 2218 पदों पर भर्ती, 13 अगस्त तक करें आवेदन
Jul 24, 2026 | 09:38 PMगंदगी, खुले शौचालय और फर्जी लेबलिंग! छत्रपति संभाजीनगर की प्रसिद्ध बेकरी पर चला FDA का हथौड़ा, लाइसेंस सस्पेंड
Jul 24, 2026 | 09:36 PMनेपाली PM की तानाशाही! बालेन शाह सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को धमकाने का आरोप, मचा बवाल
Jul 24, 2026 | 09:35 PMदतिया उपचुनाव: BSP को बड़ा झटका! पूर्व प्रत्याशी लाखन सिंह यादव 3000 समर्थकों संग भाजपा में शामिल
Jul 24, 2026 | 09:35 PMसंसद में हिम्मत है तो बोलिए! NEET पेपर लीक पर खड़गे का पीएम मोदी पर सबसे तीखा हमला, देखें VIDEO
Jul 24, 2026 | 09:35 PMAAI Consultant Recruitment 2026: एयरपोर्ट अथॉरिटी में कंसल्टेंट और सीनियर कंसल्टेंट के 10 पदों पर भर्ती
Jul 24, 2026 | 09:27 PMदतिया उपचुनाव: चुनावी रण में उतरे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह; कही बड़ी बात
Jul 24, 2026 | 09:22 PMवीडियो गैलरी

कौन है ADCP संदीप लांबा, जिसने CJP प्रोटेस्ट के दौरान महिला को जड़ा थप्पड़? वायरल VIDEO में देखें पूरा मामला
Jul 24, 2026 | 02:12 PM
1975 की तरह बर्बाद न करें करियर…BJP की छात्रों को नसीहत, बोली- जंतर-मंतर छोड़ पढ़ाई पर ध्यान दो; देखें VIDEO
Jul 23, 2026 | 10:48 PM
छोड़ना है तो अभी छोड़ो…मुंबई की सड़कों पर पुलिस से अकेले भिड़ गई ये एक्ट्रेस, Video वायरल
Jul 23, 2026 | 10:16 PM
भगत सिंह की राह पर युवा! पेपर लीक पर भड़का छात्र, कलेक्ट्रेट में फोड़ा बम, VIDEO वायरल
Jul 23, 2026 | 09:52 PM
29 साल पहले पेपर लीक के खिलाफ थे धर्मेंद्र प्रधान फिर आज उन्हीं पर सवाल क्यों? VIDEO
Jul 23, 2026 | 07:51 PM
200% तक टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप का सख्त ऐलान, क्या अमेरिका में महंगी होंगी भारतीय दवाएं- VIDEO
Jul 23, 2026 | 02:40 PM













