
लालू यादव, फोटो - सोशल मीडिया
नई दिल्ली : आज यानी 30 जनवरी गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होगी। बीते 16 जनवरी को हुई यह सुनवाई टल गई थी। उस दिन कोर्ट ने एक रेलवे अधिकारी पर इस बाबत केस चलाने की अनुमति नहीं दी थी। वहीं इससे पहले भी 23 दिसंबर को केस चलाने की अनुमति नहीं मिल सकी थी। इस मामले में लालू, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव समेत परिवार के पांच सदस्य आरोपी हैं। इन पर आरोप है कि लालू ने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले लोगों से ज़मीन लिखवाई थी।
जानकारी दें कि, इससे पहले 16 जनवरी गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद की संलिप्तता वाले नौकरी के बदले कथित भूमि घोटाले से जुड़े मामले में एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने के लिए संबंधित अधिकारियों को दो सप्ताह का समय दिया था। तब विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि यदि मंजूरी की प्रक्रिया सुनवाई की अगली तारीख 30 जनवरी तक पूरी नहीं होती है तो ‘‘सक्षम प्राधिकारी अगली सुनवाई तक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।”
देश की ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें
गौरतलब है कि, न्यायाधीश ने यह निर्देश उस वक्त दिया था, जब मामले की जांच कर रही CBI (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने अदालत को बताया था कि आरोपी लोक सेवक आर. के. महाजन पर मुकदमा चलाने के संबंध में मंजूरी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
यह भी बता दें कि, न्यायाधीश को बीते 26 नवंबर को सूचित किया गया था कि 30 आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी मिल गई है लेकिन महाजन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी का अभी भी इंतजार है।
दिल्ली चुनाव की ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें
जानकारी दें कि, यह मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित पश्चिम मध्य रेलवे जोन में समूह ‘डी’ भर्तियों से जुड़ा है। यह भर्ती 2004 से 2009 के बीच, लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान हुई थी। इन नियुक्तियों के बदले में अभ्यार्थियों ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन बतौर उपहार कथित तौर पर हस्तांतरित किया था। वहीं संघीय एजेंसी ने बीते 18 मई 2022 को लालू प्रसाद और उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था।
(एजेंसी इनपुट के साथ)






