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ज्ञानवापी केस : वजूखाने के ASI सर्वे कराने की मांग पर आज सुनवाई, हिन्दू पक्ष की याचिका
वाराणसी में विवादित ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने का सर्वेक्षण ASI से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज यानी मंगलवार 22 अक्टुबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
- Written By: राहुल गोस्वामी

ज्ञानवापी मस्जिद
वाराणसी: उत्तरप्रदेश के वाराणसी में विवादित ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने का सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज यानी मंगलवार 22 अक्टुबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
खबर यह भी है कि कोर्ट में आज ASI की रिपोर्ट दाखिल की जा सकती है। इस याचिका में वजूखाने के सर्वेक्षण को विवादित परिसर का धार्मिक चरित्र निर्धारित करने के लिए बेहद ही जरूरी बताया गया है।
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जानकारी हो कि इसके पहले बीते 1 अक्टुबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना के सर्वेक्षण के अनुरोध वाली याचिका के मामले में मुस्लिम पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था और अगली सुनवाई आज यानी 22 अक्टूबर को तय की थी।
इससे पूर्व बीते 24 सितंबर को पारित आदेश के अनुपालन में वादी के वकील ने पूरक हलफनामा दाखिल किया जिससे वादकारियों में से एक लक्ष्मी देवी के आवेदन को रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। लक्ष्मी देवी ने संरक्षित क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने के अनुरोध के साथ यह आवेदन किया है और यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी पूजा वाद में वादकारियों में से एक राखी सिंह द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने यह आदेश पारित किया था।
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यह पुनरीक्षण याचिका वाराणसी के जिला न्यायाधीश के 21 अक्टूबर 2023 के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है जिसमें न्यायाधीश ने ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाना क्षेत्र (कथित शिवलिंग को छोड़कर) का सर्वेक्षण करने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एसआई) को निर्देश देने से मना कर दिया था। राखी सिंह ने अपनी पुनरीक्षण याचिका में दलील दी कि न्याय हित में वजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण आवश्यक है क्योंकि इससे अदालत को निर्णय पर पहुंचने में मदद मिलेगी।
इस बाबत हिंदू पक्ष के वकील की दलील थी कि संपूर्ण संपत्ति का धार्मिक चरित्र निर्धारित करने के लिए वजूखाना का ASI से सर्वेक्षण कराना आवश्यक है। यह सर्वेक्षण उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मुताबिक, गैर आक्रामक पद्धति का उपयोग करके संभव है।
हालांकि ASI,वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का पहले की सर्वेक्षण कर चुका है और वाराणसी के जिला न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ASI ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई 2023 के आदेश के मुताबिक ही सर्वेक्षण किया था। (एजेंसी इनपुट के साथ)
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