
शशि थरूर (सोर्स- सोशल मीडिया)
Shashi Tharoor on SHANTI Bill: कई मुद्दों पर अपनी पार्टी से अलग राय रखने वाले बीजेपी के पसंदीदा कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) बिल का जोरदार विरोध किया है। इस बिल को केन्द्र की मोदी सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया है।
आपको बता दें कि यह नया बिल एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, 2010 की जगह लेगा ताकि भारत के न्यूक्लियर इंडस्ट्री के दरवाजे प्राइवेट कंपनियों के लिए खोले जा सकें। इसी बिल को लेकर शशि थरूर ने बुधवार को लोकसभा में अपने तर्क रखे हैं।
तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, “इस तरह की व्यापक सब्जेक्टिव छूट की शक्ति उन सुरक्षा उपायों को ही कमज़ोर करती है जिन्हें कानून स्थापित करने का दावा करता है।” “यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर में ड्यू डिलिजेंस में ढिलाई देगा और प्राइवेट कंपनियां सार्वजनिक सुरक्षा की कीमत पर मुनाफा कमाने के लिए छूट के लिए लॉबी करेंगी।”
उन्होंने कहा, “हम इसे किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे के तहत सही नहीं ठहरा सकते। कई सेक्शन अस्पष्ट आधारों पर व्यापक शक्तियां दे रहे हैं। बिल में एक लागू करने योग्य सार्वजनिक भागीदारी तंत्र की कमी है। सुरक्षा निरीक्षण या रेडिएशन मॉनिटरिंग की कोई नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिंग नहीं है। संसद में कोई अनिवार्य पेशी नहीं। SHANTI बिल निजीकरण वाली परमाणु ऊर्जा में एक खतरनाक छलांग है।”
लोकसभा में बोलते हुए शशि थरूर (सोर्स- सोशल मीडिया)
शशि थरूर ने कहा कि देनदारी सुधार का मुख्य हिस्सा 300 मिलियन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स पर सीमित है जो आज लगभग 460 मिलियन डॉलर यानी 3,900 करोड़ रुपये है। महंगाई के बावजूद यह सीमा 15 सालों में नहीं बदली है। फुकुशिमा आपदा की सफाई की लागत पहले ही 182 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो चुकी है। चेरनोबिल का कुल आर्थिक प्रभाव 700 बिलियन डॉलर से ज़्यादा था। फिर भी हमने आधे बिलियन से भी कम पर देनदारी की सीमा का प्रस्ताव दिया है।
थरूर ने कहा कि यह किसी भी गंभीर दुर्घटना के संभावित दीर्घकालिक स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरणीय लागतों की तुलना में बहुत अपर्याप्त है। यह कोई सुरक्षा जाल नहीं है। यह एक ऐसा जाल है जिसके माध्यम से पीड़ित दशकों तक कानूनी लड़ाइयों और अपर्याप्त मुआवजे में फंस सकते हैं।
उन्होंने कहा, “यह बिल पहले के उन प्रावधानों को भी हटा देता है, जिनमें ऑपरेटर को इक्विपमेंट सप्लायर से मुआवज़ा वसूलने का अधिकार था। इसका मतलब है कि अगर किसी सप्लायर के खराब डिज़ाइन, घटिया पार्ट्स या लापरवाही से मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कोई दुर्घटना होती है, तो वह सप्लायर बच जाएगा, जबकि भारतीय टैक्स देने वालों को पूरा खर्च उठाना पड़ेगा। गंभीर दुर्घटनाओं के मामलों में यह हमारी अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव डाल सकता है।
तिरुवनंतपुरम सांसद ने आगे कहा, “हम असल में प्राइवेट इंटरनेशनल कंपनियों के जोखिम को सब्सिडी दे रहे हैं, जबकि वे अपना सारा मुनाफा अपने पास रखती हैं। राज्य बड़े जोखिमों की गारंटी लेता है, जबकि प्राइवेट ऑपरेटर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। यह किस तरह का कानून है?”
शशि थरूर ने कहा, “यह बिल मुआवज़े के लिए आवेदन करने के लिए तीन साल की समय सीमा तय करता है, जिसमें प्रॉपर्टी के नुकसान के लिए 10 साल और व्यक्तिगत चोट के लिए 20 साल बाद दावा करने का अधिकार खत्म हो जाता है।
अब रेडिएशन से जुड़ी बीमारियों के लंबे समय तक असर को देखते हुए कैंसर एक्सपोज़र के 20-30 साल बाद और अगली पीढ़ी में जेनेटिक असर दिख सकते हैं। ये समय सीमाएं सच कहूं तो शर्मनाक रूप से बहुत ज़्यादा पाबंदी वाली हैं। ये कई असली पीड़ितों को बाहर कर देंगी, जिन्हें सालों के एक्सपोज़र के बाद ही गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं।
कांग्रेस सांसद ने कहा कि रेडिएशन के संपर्क में आए बच्चे जिन्हें 25 साल की उम्र में ल्यूकेमिया होता है, उन्हें पता चलेगा कि उनके पास कोई कानूनी रास्ता नहीं है। यह न्याय नहीं है। यह एक लिमिटेशन कानून है जिसे ज़िम्मेदारी को सीमित करने के लिए बनाया गया है, न कि पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए।
थरूर ने कहा कि शायद यह सबसे गंभीर प्रावधान है कि किसी ऑपरेटर या व्यक्ति की लापरवाही को संज्ञेय अपराध माना गया है, लेकिन केवल केंद्र सरकार या एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही शिकायत दर्ज कर सकता है। अगर कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑपरेटर आपराधिक रूप से लापरवाह है, तो प्रभावित समुदाय शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। सिविल सोसाइटी संगठन शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। यहां तक कि राज्य सरकारें भी ऑपरेटर के खिलाफ सीधे आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकतीं।
कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि यह प्रभावी रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित लोगों को न्याय मांगने से रोकता है और न्यायिक उपायों को सीमित करके और कानूनी और आपराधिक दोनों तरह की कार्रवाइयों को रोककर, उन्हीं संस्थानों के पास गेटकीपिंग की शक्ति केंद्रित करता है जो पहले की निगरानी में विफल रहे हैं।
थरूर ने कहा कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति जिसे केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से अनुमति दी है, वह न्यूक्लियर फैसिलिटी स्थापित करने और चलाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने के योग्य है। यह प्रभावी रूप से पूरे न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को खनन से लेकर कचरा प्रबंधन तक पूरी तरह से खोलने जैसा है और यह इसे अनिश्चित और अज्ञात योग्यताओं वाले निजी कंपनियों के लिए खोल देगा। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि बिल न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में कई गतिविधियों के लिए एक सिंगल कम्पोजिट लाइसेंस की अनुमति देता है।
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उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि एक ही इकाई खनन, फ्यूल फैब्रिकेशन, रिएक्टर संचालन और कचरा प्रबंधन को नियंत्रित कर सकती है। किसी एक ऑपरेटर या कॉर्पोरेट समूह पर नियंत्रण का ऐसा केंद्रीकरण जोखिम को कम करने के बजाय सिस्टमैटिक जोखिम को तेज़ी से बढ़ाता है। “जब पूरे सेक्टर में लाभ प्राथमिक मकसद बन जाता है, तो हर चरण में सुरक्षा जांच से समझौता किया जा सकता है।”
आखिर में शशि थरूर ने कहा कि बिल अपने मौजूदा स्वरूप में ऐसी मूलभूत संरचनात्मक खामियां हैं, जैसा कि सहयोगियों ने बताया है कि इसमें सतही संशोधनों के बजाय व्यापक सुधार की आवश्यकता है। आदर्श रूप से इसे आगे विचार के लिए किसी समिति, स्थायी समिति या संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए था।






