केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी (सौजन्य : सोशल मीडिया)
बेंगलुरु: केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी पर, उनके खिलाफ खनन मामले की जांच कर रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया जा चुका है। इस बाबत आईजी एम चंद्रशेखर की शिकायत के आधार पर बीते सोमवार को मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुमारस्वामी ने एक सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए उसे धमकाया था।
मामले पर शिकायतकर्ता ने कहा कि, वह एक खनन मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें कुमारस्वामी आरोपी हैं। कुमारस्वामी के खिलाफ जांच इन आरोपों से संबंधित है कि उन्होंने 2006 से 2008 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कानून का उल्लंघन करते हुए बेल्लारी जिले में ‘श्री साई वेंकटेश्वर मिनरल्स’ (एसएसवीएम) को 550 एकड़ के खनन पट्टे की अवैध रूप से मंजूरी दी थी।
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इस बाबत आईजी एम चंद्रशेखर ने संजय नगर पुलिस थाने में दर्ज अपनी शिकायत में कहा, “एसआईटी (विशेष जांच दल) ने जांच रिपोर्ट तैयार करने और आरोपी (कुमारस्वामी) पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत और सामग्री मिलने के बाद, कर्नाटक के राज्यपाल से 21 नवंबर 2023 को पत्र लिख कर कुमारस्वामी पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी।”
जानकारी दें कि, बीते 12 अक्टुबर को भी पुलिस अधिकारी एम चंद्र शेखर ने केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के खिलाफ अवैध खनन मामलों की जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख एडीजीपी ने दोनों पर जांच बाधिक करने के लिए उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया था।
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तब शेखर ने आरोप लगाया था कि जमानत पर बाहर चल रहे कुमारस्वामी ने बीते 28 सितंबर को प्रेस ब्रीफिंग कर मुझ पर झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए और मुझे मेरे कैडर से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की धमकियां दीं थीं । यह उन्हें और SIT को दरअसल कुमारस्वामी के खिलाफ मामलों को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए किया गया था। (एजेंसी इनपुट के साथ)