- Hindi News »
- India »
- Bulldozer Action Supreme Court Verdict Up Yogi Adityanath Government
बुलडोजर एक्शन पर SC की रोक, सरकारों की मनमानी पर लगी लगाम, गाइडलाइंस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर एक्शन पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी का घर सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वह किसी आपराधिक मामले में दोषी या आरोपी है। हमारा आदेश है कि ऐसे में प्राधिकार कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती।
- Written By: राहुल गोस्वामी

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: एक बड़ी खबर के अनुसार बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी का घर सिर्फ इस ही आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वह किसी आपराधिक मामले में दोषी या आरोपी है। इस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अब से रोक लगा दी है। वहीं सर्वोच्च अदालत का ये आदेश किसी एक राज्य के लिए सीमीत न होकर नहीं, पूरे देश के लिए मानीत है। आज जस्टिस बी। आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया है।
इस बाबत फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा है कि, किसी का घर सिर्फ इस आधार पर ही नहीं तोड़ा जा सकता कि वह किसी आपराधिक मामले में दोषी या आरोपी है। इसलिए हमारा आदेश है कि ऐसे में प्राधिकार कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि मौलिक अधिकारों को आगे बढ़ाने और वैधानिक अधिकारों को साकार करने के लिए कार्यपालिका को निर्देश जरुर जारी किए जा सकते हैं।
Supreme Court says for an average citizen, construction of house is culmination of years of hard-work, dreams and aspirations. House embodies collective hope of security and future and if this is taken away, authorities must satisfy it is the only way. — ANI (@ANI) November 13, 2024
यहां पढ़ें – शिवसेना यूबीटी के नेताओं की गुंडागर्दी, शिंदे गुट की महिला कार्यकर्ता पर किया हमला, फाड़े कपड़े बनाया वीडियो
सम्बंधित ख़बरें
NTA ने सबक नहीं सीखा! NEET-UG परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, CBI-NTA-केंद्र सरकार से मांगा जवाब
मृत बेटी से बेहतर है तलाकशुदा बेटी… ट्विशा केस में सुनवाई के दौरान बोले तुषार मेहता, CJI ने किसे दी नसीहत?
नवभारत विशेष: क्रीमी लेयर, तकनीकी अस्पष्टता से संकट; आरक्षण को लेकर पेचीदा स्थिति
कॉकरोच जनता पार्टी पर छिड़ा विवाद, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, सोशल मीडिया पर मचा बवाल तो उठी CBI जांच की मांग
वहीं आज कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार मुख्य कार्यों को करने में न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकता है। अगर राज्य इसे ध्वस्त साफ है कि प्राधिकारों ने कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन किया है।
जानकारी दें कि, बीते 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नागरिकों की आवाज को उनकी संपत्ति नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता और कानून के शासन में ‘‘बुलडोजर न्याय” पूरी तरह अस्वीकार्य है। तब तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा था कि बुलडोजर के जरिए न्याय करना किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता। बेंच ने कहा था कि राज्य को अवैध अतिक्रमणों या गैरकानूनी रूप से निर्मित संरचनाओं को हटाने के लिए कार्रवाई करने से पहले कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
यहां पढ़ें – चारकोप में यशवंत सिंह के समर्थन में उतरी शिवसेना UBT, बोले इस बार ‘खोखे वाली’ सरकार की होगी बड़ी हार
जानकारी दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक मकान को ध्वस्त करने से संबंधित मामले में 6 नवंबर को अपना फैसला सुनाया था। वहीं इस बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को अंतरिम उपाय के तौर पर याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था। बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता का मकान एक सड़क परियोजना के लिए ढहा दिया गया था। (एजेंसी इनपुट के साथ)
Bulldozer action supreme court verdict up yogi adityanath government
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
धुले में सनसनीखेज हत्याकांड; अवैध संबंध के शक में युवक की चाकू गोदकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार
May 26, 2026 | 08:58 AM10 दिन में चौथा झटका मिडिल ईस्ट तनाव का असर? नागपुर में ईंधन कीमतों से बढ़ी टेंशन
May 26, 2026 | 08:53 AMRussia Threat: रूस ने यूक्रेन को दी बड़े हमले की चेतावनी, कीव पर हमले का खतरा, नागरिकों से शहर छोड़ने की अपील
May 26, 2026 | 08:51 AMमानसून से पहले बीएमसी का बड़ा फैसला, 191 करोड़ रुपये में आधुनिक ड्रेनेज मशीनें खरीदी जाएंगी
May 26, 2026 | 08:47 AMलखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: अनियंत्रित होकर पलटी डबल डेकर AC बस, दरोगा और कैदी समेत 5 की मौत
May 26, 2026 | 08:37 AMYavatmal: दिग्रस में खनिज माफियाओं का आतंक, राजस्व अधिकारियों पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश, 12 पर FIR
May 26, 2026 | 08:28 AMभोपाल में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम घटाने की मांग
May 26, 2026 | 08:26 AMवीडियो गैलरी

फिर बढ़े डीजल-पेट्रोल, क्या रोजमर्रा की चीजें भी होंगी महंगी? VIDEO
May 25, 2026 | 06:19 PM
सामूहिक विवाह के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा: 42 परिवारों से लाखों की ठगी, न आई दुल्हन, न मिले आयोजक
May 25, 2026 | 02:40 PM
पेट्रोल-डीजल के और बढ़ेंगे दाम! RJD नेता ने दिए बड़ी मुसीबत के संकेत, देखें VIDEO
May 25, 2026 | 02:16 PM
बांद्रा बुलडोजर एक्शन पर भड़के AIMIM नेता, बोले घुसपैठियों के बहाने जनता पर किया जुल्म, VIDEO वायरल
May 25, 2026 | 12:56 PM
जनता पर महंगाई की मार, फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, लोगों ने सरकार से की ये खास अपील, देखें VIDEO
May 25, 2026 | 12:36 PM
ट्रक क्या पलटा, इमान पलट गए! कौशंबी में मदद की जगह बकरियां लेकर भागे लोग, देखें VIDEO
May 25, 2026 | 11:32 AM














