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UP के 19 बाहुबलियों पर चला हाईकोर्ट का हंटर! शस्त्र लाइसेंस पर योगी सरकार से मांगा जवाब- VIDEO
- Written By: मनोज आर्या
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 19 बाहुबलियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं के शस्त्र लाइसेंसों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार और सभी जिलों के कप्तानों से ब्यौरा तलब किया है।
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 19 बड़े बाहुबलियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं के शस्त्र लाइसेंसों पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और सभी जिलों के कप्तानों से पूरा ब्यौरा तलब कर लिया है। जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने संत कबीर नगर के जयशंकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया, जिसमें हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन, उनके दुरुपयोग और आपराधिक इतिहास के बावजूद धड़ाधड़ लाइसेंस बांटे जाने की प्रक्रिया पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। इस रसूखदार सूची में पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह, राजा भैया, धनंजय सिंह, सुशील सिंह और विनीत सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। हाईकोर्ट के इस बड़े हंटर पर शनिवार को बलरामपुर पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए सबको चौंका दिया। उन्होंने इसे एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताते हुए कहा कि अगर कोर्ट ब्यौरा मांग रही है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के बदलते दौर का जिक्र करते हुए कहा कि एक जमाना था जब जनता इसे रसूख और पसंद के तौर पर देखती थी, लेकिन अब लोग असलहे की संस्कृति से पूरी तरह ऊब चुके हैं और अब कोई भी खुलेआम हथियार लेकर नहीं घूम सकता।
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Allahabad hc court ask for weapon license of strongman leader of the uttar pradesh
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