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अरुणाचल में 21 नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करने वाले वार्डन को मौत की सजा
- Written By: रीना पंवार
अरुणाचल की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने स्कूल हॉस्टल में 21 बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। पीड़ितों में 15 लड़कियों और 6 लड़कों समेत कुल 21 बच्चे शामिल थे।

(फोटो सोर्स सोशल मीडिया)
ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश के यूपीया में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने स्कूल के हॉस्टल में 21 बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में दो और लोगों को भी दोषी पाया है और उन्हें 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। ये सभी आरोपी स्कूल में कार्यरत थे। मामले का खुलासा पिछले साल नवंबर के माह में उस वक्त हुआ जब हॉस्टल में रहने वाले दो बच्चों ने अपने परिजनों से इस बारे में शिकायत की थी।
इस केस का मुख्य आरोपी युमकेन बागरा है जिसे कोर्ट ने सजा सुनाई है। युमकेन शि-योमी जिले के कारो सरकारी आवासीय स्कूल के छात्रावास में वार्डन के पद पर तैनात था। आरोप है कि यहां उसने 2019 से लेकर 2022 के बीच 6 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों का यौन उत्पीड़न किया। इनमें 15 लड़कियों समेत कुल 21 बच्चे शामिल थे।
हिंदी का टीचर है एक आरोपी
राजधानी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि अन्य दो आरोपियों में मार्बोम गोमदिर और सिंगतुन योरपेन शामिल है। मार्बोम गोमदिर स्कूल में हिंदी का शिक्षक है, जबकि सिंगतुन योरपेन स्कूल का पूर्व प्रधानाध्यापक है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुख्य आरोपी बागरा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 328 और 506 के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6, 10 और 12 के तहत दोषी ठहराया गया।
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मुख्य आरोपी युमकेन बागरा के अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई है। इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी ने कहा, “कोर्ट का यह फैसला न केवल तात्कालिक मुद्दे का समाधान करता है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा के बारे में व्यापक सामाजिक जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में भी कार्य करता है, तथा उनके अधिकारों और कल्याण की रक्षा करने की सामूहिक जिम्मेदारी को मजबूत करता है।”
पीड़ित बच्चों ने माता-पिता से की थी शिकायत
स्कूल के हॉस्टल का यह मामला तब सामने आया था जब यहां पढ़ने वाली दो बहनों ने पिछले साल नवंबर में अपने माता-पिता से इसकी शिकायत की थी। तब इस मामले में बच्चों के माता-पिता ने मोनीगोंग पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई थी। मामले के खुलासे की भनक लगते ही मुख्य आरोपी बागरा फरार हो गया था जिसे पुलिस ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले का 21 जुलाई को गुवाहाटी हाई कोर्ट की ईटानगर बेंच ने स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बागरा को दी गई जमानत भी रद्द कर दी थी।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
Arunachal court sentences death sentence to accused of sexually exploiting 21 children in hostel
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