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अनुच्छेद 370, राजद्रोह कानून, पेगासस… जानिए जस्टिस सूर्यकांत के वो बड़े फैसले, आज बनेंगे 53वें CJI
- Written By: प्रतीक पाण्डेय
Justice Suryakant 53वें CJI के रूप में शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल 9 फरवरी, 2027 तक रहेगा। उन्होंने अनुच्छेद 370 और पेगासस समेत कई अहम फैसले दिए हैं। जानिए जस्टिस सूर्यकांत के कुछ बड़े फैसले।

जस्टिस सूर्यकांत, फोटो- नवभारत डिजाइन
Supreme Court New CJI Justice Suryakant: जस्टिस सूर्यकांत आज यानी सोमवार को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ लेंगे। वह न्यायमूर्ति बीआर गवई का स्थान लेंगे। हरियाणा के हिसार जिले के एक साधारण पृष्ठभूमि से आए जस्टिस सूर्यकांत ने अनुच्छेद 370, राजद्रोह कानून और लैंगिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में अहम भूमिका निभाई है।
जस्टिस सूर्यकांत आज सोमवार को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। उनका कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा, जो 9 फरवरी, 2027 तक चलेगा। वह न्यायमूर्ति बीआर गवई का स्थान लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत 10 फरवरी, 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में जन्मे और एक साधारण पृष्ठभूमि से देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचे हैं। अपनी पदोन्नति से पहले, उन्होंने हिसार में और बाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में अभ्यास किया। 2018 में, उन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
ऐतिहासिक संवैधानिक फैसले: अनुच्छेद 370 और राजद्रोह
जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए कई दमदार फैसले दिए हैं। वह उस ऐतिहासिक पीठ का हिस्सा थे जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। यह फैसला हाल के समय के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक निर्णयों में से एक है।
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इसके अलावा, वह उस पीठ में भी शामिल थे जिसने औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून (धारा 124ए) को प्रभावी रूप से निलंबित कर दिया। इस पीठ ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया कि जब तक सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार पूरा नहीं कर लेती, तब तक वे धारा 124ए के तहत नई प्राथमिकी (FIR) दर्ज न करें। इस आदेश को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक बड़े कदम के रूप में देखा गया था।
पेगासस और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सख्त टिप्पणी
जस्टिस सूर्यकांत उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने पेगासस निगरानी के आरोपों की सुनवाई की थी। अदालत ने इन दावों की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी। सुनवाई के दौरान, अदालत ने यह टिप्पणी की कि राज्य को “राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर खुली छूट” नहीं दी जा सकती है।
लैंगिक न्याय और चुनावी पारदर्शिता
जस्टिस सूर्यकांत ने लैंगिक न्याय के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। उन्होंने एक ऐसी पीठ का नेतृत्व किया जिसने गैरकानूनी तरीके से पद से हटाई गई एक महिला सरपंच को बहाल किया और अपने फैसले में लैंगिक भेदभाव की बात कही। बाद में, उन्होंने निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित बार एसोसिएशनों में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं। यह कानूनी बिरादरी में लैंगिक समानता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था।
अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में, उन्होंने एक रैंक-एक पेंशन (ओआरओपी) योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। पारदर्शिता पर जोर देते हुए, उन्होंने चुनाव आयोग से विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बिहार की मसौदा सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण प्रकट करने को भी कहा। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2022 की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक पैनल नियुक्त करने वाली पीठ में भी शामिल थे।
यह भी पढ़ें: CJI ने जूता फेंकने वाले वकील को क्यों किया माफ? रिटायरमेंट पर चीफ जस्टिस गवई ने खोला राज
जस्टिस कांत कई विधिक मंचों और संगठनों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। उन्होंने पॉडकास्टर रणवीर इलाहबादिया के मामले में यह चेतावनी भी दी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने का लाइसेंस नहीं है।
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