- Hindi News »
- India »
- After The Accident The Victim Gets Compensation The Court Said The Government Should Implement The Legal Provisions In Six Months
एक्सीडेंट के बाद पीड़ित को मिले मुआवजा, कोर्ट ने कहा- कानूनी प्रावधानों को 6 महीने में लागू सरकार
- Written By: सूर्यकांत तिवारी

File Photo
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने केंद्र को आदेश दिया है कि वह बिना बीमा वाले किसी वाहन से हुई सड़क दुर्घटनाओं और ‘हिट एंड रन’ (टक्कर मारकर वाहन के साथ दुर्घटनास्थल से फरार हो जाना) मामलों के पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी कानूनी प्रावधानों (legal provisions) को छह महीने में लागू करना सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि बिना बीमा वाले वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं के मामलों में मुआवजा देने के लिए मोटर वाहन संबंधी कानून में संशोधन किया गया है, लेकिन इसे लेकर अभी तक दिशानिर्देश तैयार नहीं किए गए हैं।
इसने कहा कि दुर्घटना करने वाले वाहन का बीमा नहीं होने की स्थिति में भी सड़क हादसों के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए अब एक योजना है। केंद्र ने अदालत से इस बदलाव को पूरे देश में लागू करने के लिए छह महीने का समय देने का आग्रह किया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने अपने हालिया आदेश में कहा, ‘‘दुर्घटना करने वाले वाहन का बीमा नहीं होने और ‘हिट एंड रन’ मामलों में भी सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान है।
सम्बंधित ख़बरें
जज पसंद नहीं तो केस हटा दोगे? लालू यादव का जिक्र कर CBI ने केजरीवाल की दलीलें कीं फेल, हाई कोर्ट में क्या हुआ?
‘कुछ लोग आरोप लगाकर अपना करियर बनाते हैं’, SG तुषार मेहता का तंज; शराब नीति मामले में CBI को हाईकोर्ट का नोटिस
गौतम गंभीर की बड़ी कानूनी जीत, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश- तुरंत हटाएं डीप फेक और फर्जी वीडियो
‘याचिका में कोई दम नहीं है’, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव की फिर बढ़ी मुश्किलें; याचिका हुई खारिज
परिणामस्वरूप भारत संघ को कानूनी किताब में दर्ज प्रावधान लागू करने के लिए छह महीने का समय दिया जाता है।” बिना बीमा वाले एक ट्रैक्टर के कारण अगस्त 2011 में हुए हादसे में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के कानूनी वारिसों ने याचिका दायर कर खुद को और सड़क हादसों के उन अन्य पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने का अनुरोध किया है, जिन्होंने मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के लागू न होने के कारण नुकसान झेला है। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उक्त आदेश दिया। (एजेंसी)
After the accident the victim gets compensation the court said the government should implement the legal provisions in six months
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
किम जोंग उन से मिले चीन के विदेश मंत्री वांग यी; शी जिनपिंग का ये खास संदेश लेकर पहुंचे उत्तर कोरिया
Apr 10, 2026 | 08:40 PMNAREDCO महाराष्ट्र के अध्यक्ष बने कमलेश ठाकुर, रियल एस्टेट क्षेत्र में समन्वय बढ़ाने पर रहेगा फोकस
Apr 10, 2026 | 08:38 PMमिडिल ईस्ट संकट के बीच मंत्रालयों की संयुक्त प्रेस वार्ता, लेबनान की स्थिति पर सरकार ने जताई चिंता
Apr 10, 2026 | 08:36 PMमौत का बोरवेल…उज्जैन में 70 फीट गहराई में फंसे ढाई साल के मासूम की मौत; पूरे गांव में पसरा मातम
Apr 10, 2026 | 08:34 PMपोस्ट ऑफिस RD स्कीम से बनाएं 15 लाख का फंड, रोजाना 300 रुपये निवेश का आसान तरीका
Apr 10, 2026 | 08:31 PMBedroom Vastu Tips: घर की कलह के पीछे आपका बेडरूम तो नहीं? जानिए कैसे
Apr 10, 2026 | 08:28 PMबेरूत का बदला! हिजबुल्लाह ने इजरायल के अशदोद नेवल बेस पर दागीं मिसाइलें, अब जंग और खतरनाक मोड़ पर?
Apr 10, 2026 | 08:23 PMवीडियो गैलरी

बेंगलुरु की सड़क पर जोंबी जैसा खड़ा दिखा युवक! क्या भारत में आ गया अमेरिका वाला खतरनाक ड्रग? वीडियो वायरल
Apr 09, 2026 | 09:53 PM
इटावा रेलवे स्टेशन पर शर्मनाक! भगवाधारी बुजुर्ग को चोटी पकड़कर घसीटा, बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल
Apr 09, 2026 | 09:32 PM
ममता बनर्जी को हराने के लिए 1000 करोड़ की साजिश! बंगाल राजनीति का सबसे बड़ा वीडियो लीक, ED जांच की मांग
Apr 09, 2026 | 09:26 PM
ममता का मास्टरप्लान या भाजपा की अंदरूनी कलह? पहले चरण की वोटिंग से पहले बदल गया पूरा नैरेटिव!
Apr 09, 2026 | 07:08 AM
कानपुर के ‘किडनी कांड’ को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कही बड़ी बात
Apr 08, 2026 | 10:49 PM
SDM के सामने जल निगम अधिकारियों पर क्यों भड़के भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्रा
Apr 08, 2026 | 10:37 PM














