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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई सुधार में नहीं, पराली जलाने में 984 FIR दर्ज, करोड़ों रुपये पर्यावरणीय मुआवजा
- Written By: साक्षी सिंह
Updated On:
Nov 21, 2023 | 01:11 PM

सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जाे आदेश दिए थे, उसका पालन नहीं हुआ। आंकड़ो के मुताबिक, वायु प्रदूषण के ऐतिहातन दिए गए आदेश के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है।
किसान नेताओं के साथ 8,481 हुई बैठकें
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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पंजाब सरकार की रिपोर्ट बताती है कि SHO द्वारा धान की पराली न जलाने के लिए मनाने के लिए किसानों और किसान नेताओं के साथ 8,481 बैठकें की गई हैं।सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया है कि खेतों में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति कम नहीं हुई है।
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दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण | सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पंजाब सरकार की रिपोर्ट बताती है कि SHO द्वारा धान की पराली न जलाने के लिए मनाने के लिए किसानों और किसान नेताओं के साथ 8,481 बैठकें की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया है कि खेतों में आग लगने की घटनाओं में… pic.twitter.com/vCRNgE03O0 — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 21, 2023
984 एफआईआर दर्ज़
पराली जलाने पर जमीन मालिकों के खिलाफ 984 एफआईआर दर्ज़ की गई हैं। 2 करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है, जिसमें से 18 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है।
After supreme court order no improvement in delhi ncr air pollution
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Published On:
Nov 21, 2023 | 01:11 PM
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