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सैफ अली खान को लगने वाला है बड़ा झटका…एक झटके में चले जाएंगे 15 हज़ार करोड़, ‘शत्रु संपत्ति अधिनियम’ बना जी का जंजाल
हाईकोर्ट ने 2015 में पटौदी परिवार की संपत्ति पर लगी रोक हटा दी है। अब सरकार इस संपत्ति को जब्त कर सकती है। भोपाल स्थित इस संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 15,000 करोड़ रुपये है।
- Written By: अभिषेक सिंह

सैफ अली खान व पटौदी हाउस (डिजाइन फोटो)
भोपाल: बॉलीवुड अभिनेता और मंसूर अली खान पटौदी के वारिस सैफ अली खान को झटका लग सकता है। दरअसल, मध्य प्रदेश के भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्ति सरकार के नियंत्रण में आ सकती है। हाईकोर्ट ने 2015 में पटौदी परिवार की संपत्ति पर लगी रोक हटा दी है। अब सरकार इस संपत्ति को जब्त कर सकती है। संपत्ति की अनुमानित कीमत 15,000 करोड़ रुपये है। सरकार इसे शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत अपने नियंत्रण में ले सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैफ अली खान के परिवार से जुड़ी इन संपत्तियों में फ्लैग स्टाफ हाउस जैसी प्रमुख जगहें शामिल हैं, जहां खान ने अपना बचपन बिताया था। इसके अलावा नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम और अन्य भी शामिल हैं। आदेश सुनाते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि संशोधित शत्रु संपत्ति अधिनियम, 2017 के तहत वैधानिक उपाय उपलब्ध हैं और संबंधित पक्षों को 30 दिनों के भीतर अभिवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया।
क्या है शत्रु संपत्ति अधिनियम?
शत्रु संपत्ति अधिनियम केंद्र सरकार को विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है। भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान की तीन बेटियां थीं। उनकी सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गईं। दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान भारत में ही रहीं, नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की और संपत्ति की असली वारिस बन गईं।
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साजिदा सुल्तान के पोते हैं सैफ
साजिदा सुल्तान के पोते सैफ अली खान को संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिला। हालांकि, सरकार ने आबिदा सुल्तान के पलायन पर ध्यान केंद्रित किया और इस संपत्ति को ‘शत्रु संपत्ति’ के आधार पर दावा किया। 2019 में कोर्ट ने साजिदा सुल्तान को असली वारिस मान लिया। हालांकि, ताजा फैसले ने पटौदी परिवार को मुश्किल में डाल दिया है।
1.5 लाख निवासियों की बेचैनी बढ़ी
भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पिछले 72 सालों के इन संपत्तियों के मालिकाना हक के रिकॉर्ड की समीक्षा करने की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन जमीनों पर रहने वाले लोगों को राज्य के लीजिंग कानूनों के तहत किरायेदार माना जा सकता है।
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इस संभावित सरकारी अधिग्रहण ने 1.5 लाख निवासियों की चिंता बढ़ा दी है, जिनमें से कई को बेदखल होने का डर है क्योंकि अधिकारी स्वामित्व को स्पष्ट करने के लिए सर्वेक्षण कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, रोक हटा दी गई है, लेकिन शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत इन संपत्तियों को मिलाना जटिल है। पटौदी परिवार के पास अभी भी अपील करने का मौका है।
Saif ali khan will lost 15 thousand crores in one go in bhopal under enemy property act
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