फ्लॉप हो रही फिल्मों का कारण है यूट्यूब? प्रोड्यूसर्स ने की युट्यूबर्स पर बैन लगाने की मांग

भारतीय सिनेमा कुछ समय से बड़े बजट की फिल्मों के फ्लॉप होने का दंश झेल रहा है। साउथ सिनेमा भी इससे अछूता नहीं है। तमिलनाडु प्रोड्यूसर्स कमेटी ने थिएटर मालिकों को लेटर लिख युट्यूबर्स पर बैन लगाने की मांग की है।
Tamil Nadu Producers demand ban of youtube Channels Reviews
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मुंबई: अजय देवगन की सिंघम अगेन हो या फिर सूर्या की कांगुवा रजनीकांत की वेटैयन हो या कमल हसन की इंडियन 2 सभी बड़े बजट की फिल्मों के फ्लोप होने का सिलसिला लगातार जारी है। 2024 की अगर बात करें तो सिर्फ कल्कि, स्त्री 2 और भूल भुलैया 3 जैसी फिल्म का ही नाम सामने आता है, जो हिट साबित हुई बाकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई हैं तमिलनाडु प्रोड्यूसर्स कमेटी का यह मानना है कि यूट्यूब पर चलाए जा रहे नकारात्मक रिव्यू की वजह से फिल्म के कमाई पर बुरा असर पड़ रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नेगेटिव रिव्यू के चलते अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। ऐसे में प्रोड्यूसर्स कमेटी ने थिएटर मालिकों को पत्र लिखकर युट्यूबर्स पर बैन लगाने की मांग की है।

सूर्या की फिल्म कंगूवा फ्लॉप साबित हो चुकी है। 300 करोड़ रुपए बजट की यह फिल्म 60 करोड़ रुपए भी बमुश्किल कमाई कर पाई है। तमिलनाडु प्रोड्यूसर्स कमेटी की यह चिट्ठी तब सामने आई है जब 5 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की तेलुगू फिल्म पुष्पा 2 द रूल रिलीज होने वाली है। प्रोड्यूसर्स कमेटी का यह मानना है कि यूट्यूब पर फिल्मों के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं और उसे बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं जिसकी वजह से फिल्म बिजनेस पर बुरा असर पड़ रहा है। युट्यूबर्स के नकारात्मक रिव्यू के चलते फिल्म फ्लॉप साबित हो रही है।

प्रोड्यूसर्स कमेटी ने लिखी हुई चिट्ठी में यह मांग भी की है कि युट्यूबर्स पर थिएटर के सामने आकर रिव्यू करने का चलन भी रोका जाना चाहिए। मतलब युट्यूबर्स पर रिव्यू करने और थिएटर पहुंचकर वहां का हाल बताने पर बैन लग सकता है। आपको बता दें कि केरल राज्य में पहले से ही युट्यूबर्स पर बैन लगा हुआ है। केरल राज्य में युट्यूबर्स सिनेमाघरों के बाहर जाकर या फिल्म रिलीज होने के करीब 7 दिन तक फिल्म का रिव्यू नहीं कर सकते हैं। केरल के जाने-माने डायरेक्टर मुबीन रऊफ ने थिएटर परिसर में यूट्यूब रिव्यूज पर बैन लगाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था और केरल अदालत में उनके हक में फैसला सुनाया था।

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