हिट: द थर्ड केस (फोटो-सोर्स, सोशल मीडिया)
मुंबई: शैलेश कोलानु के निर्देशन में बनी तेलुगु थ्रिलर फिल्म ‘हिट: द थर्ड केस’ ने थिएटर में रिलीज होते ही शानदार प्रदर्शन किया। फिल्म को तेलुगु के अलावा हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर इसने 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की और दर्शकों से भी काफी सराहना बटोरी। इसके बाद 29 मई को यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, जहां दर्शक इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी पसंद कर रहे हैं।
हालांकि, फिल्म की सफलता के बीच अब मेकर्स के लिए एक बड़ी कानूनी परेशानी खड़ी हो गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं को प्लेजरिज्म (कहानी चोरी) के आरोप में लीगल नोटिस भेजा है। यह नोटिस स्क्रिप्ट राइटर विमलावेलन उर्फ विमल की याचिका के आधार पर भेजा गया है।
नानी की फिल्म ‘हिट 3’ पर लगा चोरी का आरोप
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, विमल का दावा है कि ‘हिट 3’ की कहानी उनकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, जिसे उन्होंने 4 अगस्त 2021 को साउथ इंडियन फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में रजिस्टर कराया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे इस कहानी के लिए अभिनेता नानी के साथ काम करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने स्क्रिप्ट का एक सिनोप्सिस नानी को भी भेजा था। हालांकि, नानी की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।
विमल का कहना है कि जब उन्होंने ‘हिट: द थर्ड केस’ देखी, तो वह हैरान रह गए, क्योंकि फिल्म की कहानी उनकी स्क्रिप्ट से काफी हद तक मेल खाती थी। उन्होंने दावा किया कि फिल्म में सिर्फ मामूली बदलाव किए गए हैं और मूल कथानक पूरी तरह उनकी स्क्रिप्ट से उठाया गया है। उन्होंने कोर्ट में अपनी स्क्रिप्ट और फिल्म के बीच समानताओं की एक विस्तृत लिस्ट भी सौंपी है।
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मद्रास हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस
विमल ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले भी फिल्म के निर्माताओं और नानी को लीगल नोटिस भेजकर अतिक्रमण रोकने की मांग की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उन्होंने कोर्ट से यह गुहार लगाई है कि मेकर्स उन्हें हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करें और फिल्म से हुई कमाई में से 20% हिस्सा उन्हें दें।
यह मामला अब मद्रास हाईकोर्ट के अधीन है, और आने वाले दिनों में कोर्ट से इस विवाद पर कोई ठोस निर्णय आ सकता है। फिल्म की टीम की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।