-
गुरु, 16 जुलाई 2026 ई-पेपर
Top News
- Hindi News »
- Delhi »
- Supreme Court Illegal Construction Mcd Action Delhi Civic Body Negligence
अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, MCD को फटकार; दिल्ली समेत कई निकायों पर उठे सवाल
- Written By: अनन्या तिवारी
Delhi MCD Case: अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने MCD समेत नगर निकायों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कार्रवाई में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए IIT दिल्ली की टीम से निरीक्षण कर रिपोर्ट मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट (सोर्स-IANS)
Supreme Court Order On Unauthorized Construction In Delhi: देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध निर्माण और नगर निकायों की कथित मिलीभगत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ी नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने कहा कि नगर निगमों की ओर से अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और कई स्थानों पर अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है।
दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर MCD को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) के लचर रवैये पर उसे फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि 20 मई के आदेश में हमने दिल्ली के लाजपत नगर, सरोजनी नगर इलाके में अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ नोटिस भेजकर औपचारिकता पूरी कर ली गई।
नोटिस भेजे गए, लेकिन आगे कार्रवाई नहीं हुई
जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि वो दिल्ली नगर निगम (MCD) के रवैये को लेकर खास तौर पर चिंतित हैं। अधिकारियों को क्या करना है, इस बारे में खास निर्देश दिए गए थे। एमिकस ने बताया कि आदेश के मुताबिक संबंधित अधिकारियों को ऐसे (अवैध) निर्माण गिराने थे। उल्लंघन करने वालों को नोटिस भेजे जाने थे। नोटिस भेजे तो गए, लेकिन उन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट के निर्माण न करने के आदेश के बावजूद एमसीडी की मिलीभगत से धड़ल्ले से निर्माण कार्य चलता रहा।
सम्बंधित ख़बरें
अहमदाबाद प्लेन क्रैश: कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग सार्वजनिक नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में AAIB ने किया विरोध
CBSE कॉपियों की ऑनलाइन जांच पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, कहा- सुधार का मौका समझे सरकार
भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया साफ इनकार, पटना हाई कोर्ट जाने को कहा
भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा- मुस्लिमों को नमाज के लिए वैकल्पिक जगह दें
मालवीय नगर घटना का भी कोर्ट ने किया जिक्र
इस दौरान, कोर्ट ने मालवीय नगर की घटना का भी जिक्र किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि लापरवाही के चलते दिल्ली में कभी बिल्डिंग गिरती है तो कभी मालवीय नगर में आग लगने जैसी घटना सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर कोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं करते तो आम लोग कितने असहाय होंगे।
अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा है। अदालत ने अवैध निर्माणों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए आईआईटी दिल्ली के दो वरिष्ठ सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसरों और दो ड्राफ्ट्समैन की संयुक्त टीम गठित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह टीम एमसीडी अधिकारियों और एमिकस क्यूरी के साथ मिलकर साकेत, लाजपत नगर और सरोजनी नगर का निरीक्षण करेगी। इसके बाद टीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी।
पीठ ने यह भी चेतावनी दी कि जिन अन्य नगर निकायों ने अब तक अदालत के निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल नहीं की है, उनके विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
गुरुग्राम फायर सेफ्टी रिपोर्ट पर भी संज्ञान
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में अग्नि सुरक्षा को लेकर सामने आई रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया, जिसमें बताया गया है कि 93 प्रतिशत प्रतिष्ठान फायर सेफ्टी ऑडिट में विफल पाए गए हैं। अदालत ने संबंधित नगर निकाय के उपाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और 20 मई के आदेश के अनुपालन में उठाए गए वास्तविक कदमों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
यह भी पढ़ें उधर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक, इधर खाना खाते दिखे अभिजीत दिपके; उठते सवालों के बीच CJP प्रमुख ने दी सफाई
लखनऊ और तमिलनाडु से भी मांगी कार्रवाई रिपोर्ट
इसके साथ ही लखनऊ नगर निगम के आयुक्त को भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कार्रवाई का ब्यौरा देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को भी ऐसे सभी मामलों में की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
-IANS ऐजेंसी इनपुट
Supreme court illegal construction mcd action delhi civic body negligence
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
Raksha Bandhan Eye Makeup: रक्षाबंधन पर इन 4 आई मेकअप लुक्स से पाएं फेस्टिव ग्लैम, हर कोई करेगा तारीफ
Jul 16, 2026 | 01:10 PMकेसी सिन्हा तो झांकी है… बांकीपुर उपचुनाव से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स, ‘धन-सुराज’ को लेकर BJP का नया सियासी वार
Jul 16, 2026 | 01:07 PMVance US Iran: अमेरिका के वीपी वेंस की ईरान को लेकर रणनीति, सेना और कूटनीति पर दिया बहुत अधिक जोर
Jul 16, 2026 | 12:58 PMसरकारी बंगला नहीं मिला तो एकनाथ शिंदे से नाराज हुए सचिन अहीर, ठाकरे गुट को छोड़ शिवसेना में हुए थे शामिल
Jul 16, 2026 | 12:56 PMनागपुर ड्रेनेज लाइन विवाद में हाई कोर्ट का बड़ा कदम; मौके के मुआयने के लिए नियुक्त किया कोर्ट कमिश्नर
Jul 16, 2026 | 12:55 PMइंदौर में सरकारी राशन की कालाबाजारी का शक, 18 टन चावल से भरा ट्राला पकड़ा, जांच में जुटा खाद्य विभाग
Jul 16, 2026 | 12:54 PMनवी मुंबई में बड़ा फैसला: घनसोली सिम्प्लेक्स सोसायटियों का क्लस्टर योजना से होगा पुनर्विकास; अधिसूचना जारी
Jul 16, 2026 | 12:52 PMवीडियो गैलरी

आगरा कैंट विवाद: ट्रेनों को रोकना राष्ट्रविरोधी है, आरपीएफ कमांडेंट का विस्फोटक बयान; देखें VIDEO
Jul 15, 2026 | 11:22 PM
गलती हो गई, दोबारा अपराध नहीं करूंगा… कानपुर पुलिस ने गोली चलाने वाले बदमाश का 2 KM निकाला पैदल जुलूस- VIDEO
Jul 15, 2026 | 11:11 PM
बाबा रामदेव के बयान पर भड़के वारिस पठान, कहा- मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता, देखें VIDEO
Jul 15, 2026 | 10:58 PM
केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का बढ़ा विरोध, महिलाओं ने सजाई प्रतीकात्मक चिता और फांसी का फंदा; देखें VIDEO
Jul 15, 2026 | 10:45 PM
या तो फांसी दो या एनकाउंटर करो! गौतम यादव के इंसाफ के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे ग्रामीण! देखें VIDEO
Jul 15, 2026 | 10:35 PM
दोषी बर्खास्त नहीं हुए तो दे देंगे जान…आगरा कैंट स्टेशन की पटरियों पर कूदा डिप्टी SS का परिवार, VIDEO वायरल
Jul 15, 2026 | 10:30 PM














