
रॉबर्ट वाड्रा
Rouse Avenue Court on Robert Vadra Case: ब्रिटेन के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को झटका दिया है। कोर्ट ने मामले से जुड़े दस्तावेजों की सूची दाखिल न करने पर ईडी को फटकार लगाई।
दरअसल, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल पूरक आरोपपत्र पर बहस के लिए कोर्ट ने ईडी को समय दिया है। ईडी ने हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े इस मामले में वाड्रा के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को संबंधित दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी 2026 को होगी। गौरतलब है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जमीन सौदों में कथित अनियमितताओं को लेकर पहले से ही एक मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है, जबकि संजय भंडारी से जुड़ा यह मामला अलग है।
संजय भंडारी से जुड़े इस केस में ईडी पहले भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर चुकी है। भंडारी की प्रत्यर्पण याचिका ब्रिटेन की अदालत द्वारा खारिज की जा चुकी है। इसके बाद जुलाई 2025 में दिल्ली की एक अदालत ने संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था।
ईडी ने आयकर विभाग द्वारा दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए फरवरी 2017 में संजय भंडारी और अन्य लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था।
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हाल ही में, रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया था, जिसमें कहा गया था कि वह ED के समन से बच रहे हैं। उनके वकील सुमन ज्योति खेतान ने स्पष्ट किया कि यह खबर पूरी तरह से असत्य और तथ्यहीन है। उन्होंने बताया कि वाड्रा ने पिछले एक दशक में ED के सभी समन और दस्तावेजों की मांगों का पूरी तरह से पालन किया है।






