कारोबारी समीर मोदी (सौजन्य सोशल मीडिया)
Sameer Modi Granted Bail In Rape Case: गुरूवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने हाई-प्रोफाइल मामले में ललित मोदी के बड़े भाई कारोबारी समीर मोदी को बड़ी राहत दी है। कथित बलात्कार मामले में गिरफ्तार समीर मोदी को अदालत ने बंद कमरे में हुई सुनवाई के बाद जमानत दे दी। समीर को अदालत ने 5 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। समीर मोदी की जमानत याचिका पर साकेत कोर्ट ने इन कैमरा सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने समीर मोदी के जमानत का विरोध किया था।
कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इन कैमरा सुनवाई करने का आदेश दिया था। शिकायतकर्ता की ओर से भी यह आग्रह किया गया था कि चूंकि यह मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए इसे बंद कमरे में सुना जाए। 55 वर्षीय समीर पर उनकी पूर्व सहकर्मी ने रेप का आरोप लगाया था। यह मामला तब सुर्खियों में आया, जब समीर ने आरोपी लगाने वाली महिला पर 50 करोड़ की उगाही का आरोप लगाया था।
मिली जानकारी के अनुसार, साकेत कोर्ट के एएसजे दीपक वाट्स ने समीर मोदी को जमानत दी, लेकिन इस मामले में विस्तृत आदेश जारी होना अभी बाकी है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते पुलिस को समीर मोदी की शिकायत पर जांच करने का निर्देश दिया था, जिसमें समीर ने आरोप लगाया था कि शिकायतकर्ता महिला ने उनसे 50 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसके बाद उन्हें को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
बता दें कि, समीर मोदी की महिला सहकर्मी ने उनपर शादी का झांसा देकर रेप करने और करियर में तरक्की का लालच देने का आरोप लगाया था। जिसके बाद समीर को 19 सितंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पुलिस ने समीर से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त करने के लिए तीन दिन की रिमांड मांगी थी, क्योंकि पुलिस का दावा था कि समीर ने कई फोनों का इस्तेमाल कर महिला को धमकाया और लालच दिया है।
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वहीं, दिल्ली पुलिस ने सुनवाई के दौरान समीर मोदी की जमानत का विरोध किया था। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। पुलिस ने यह भी आशंका जताई कि अगर आरोपी को जमानत मिल जाएगी तो वह फरार होने की कोशिश कर सकता है। पुलिस ने दलील दी कि समीर मोदी पहले भी विदेश जाने का प्रयास कर चुके हैं, इसलिए उन्हें जमानत न दी जाए।