
सांकेतिक तस्वीर
Haryana EWS Income Limit Increased : हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने EWS श्रेणी में आरक्षण का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी है। इस फैसले का लाभ सरकारी नौकरियों के साथ-साथ सरकारी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दाखिले के दौरान मिलेगा। आइए जानते हैं इस फैसले से जुड़ी पूरी जानकारी।
ऑफिशियल ट्वीट के अनुसार, राज्य सरकार ने यह निर्णय केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में ही EWS की आय सीमा 8 लाख रुपये तय कर दी थी। इस बदलाव से राज्य में सरकारी भर्तियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के दौरान EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे उन हजारों योग्य छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को राहत मिलेगी, जो पहले कम आय सीमा के कारण वंचित रह जाते थे।
आय सीमा बढ़ने से EWS कोटे में आने वाले छात्रों और उम्मीदवारों की संख्या में इजाफा होगा। यह फैसला खास तौर पर उन युवाओं के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, जो सिविल सर्विस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन पर भी यह नियम लागू होगा। बता दें कि इससे पहले 25 फरवरी 2019 को जारी आदेश के तहत EWS वर्ग के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। अब केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों और समीक्षा के बाद इसमें बढ़ोतरी की गई है।
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csharyana.gov.in के मुताबिक, आधिकारिक नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि हरियाणा में सीधी भर्ती और एडमिशन में EWS आरक्षण पहले की तरह लागू रहेगा। सरकार ने केवल भारत सरकार की नीति के अनुसार EWS परिवारों की आय सीमा बढ़ाई है। इसके अलावा बाकी सभी शर्तें और नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे और उनका सख्ती से पालन किया जाएगा।






