(प्रतीकात्मक तस्वीर)
ITR Refund Reissue Request: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है। जो टैक्सपेयर्स अपना आईटीआर फाइल कर चुके हैं उन्हें अब रिफंड का इंतजार है। आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 22 सितंबर तक 5.01 करोड़ रिटर्न प्रोसेस हो चुके थे। हालांकि, अभी भी कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं, जिन्हें रिफंड का इंतजार है। इस परिस्थिति में वे परेशान हैं कि आखिर उनके पैसे क्यों नहीं आए और इस केस में वे क्या कर सकते हैं। आइए सबकुछ विस्तार से जानते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद बताया है कि अगर किसी टैक्सपेयर का रिफंड नहीं आया है तो वे रीइश्यू (Reissue) यानी दोबारा जारी करने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
कई बार टैक्सपेयर्स की गलती नहीं होती, फिर भी रिफंड फेल जाता है। इस स्थिति में सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए। अगर वहां दिख रहा है कि रिफंड फेल हो गया है, तो आप रीइश्यू रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।
आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, रिफंड आने में आमतौर पर 4-5 हफ्तों तक का समय लगता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने सिर्फ आईटीआर फाइल ही नहीं किया हो, बल्कि उसे ई-वेरिफाई भी किया हो ई-वेरिफिकेशन के बिना रिफंड जारी नहीं किया जाता।
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इनकम टैक्स रिफंड न मिलना कोई बड़ी समस्या नहीं है, बशर्ते आप सही कदम उठाएं। ई-वेरिफिकेशन करें, अकाउंट वैलिडेट करें और जरूरत पड़े तो रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट डालें। ज्यादातर मामलों में समस्या जल्दी सुलझ जाती है और आपका रिफंड अकाउंट में आ जाता है।