File Photo
इस्लामाबाद/ नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान (Imran Khan) को शुक्रवार (12 मई) को बड़ी रहत मिली है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट (Suprme Court) के बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) से भी जमानत मिल गई है। अल-कादिर ट्रस्ट मामले में उच्च न्यायलय ने उन्हें दो सप्ताह के लिए जमानत दी है। इमरान खान के मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच ने की।
इसे लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक और आदेश जारी किया है। इस आदेश में कोर्ट ने कहा कि 9 मई के बाद दर्ज किसी केस में इमरान की गिरफ्तारी 17 मई तक नहीं हो सकेगी। उन्हें प्रोटेक्टिव बेल दी जा रही है। इस पर होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने जियो न्यूज से कहा कि इतनी फेसिलिटी तो दुनिया में किसी को नहीं मिल सकती।
उल्लेखनीय है कि, बीते दिन पाक के सुप्रीम कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट स्कैम में इमरान की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया था और तुरंत रिहाई के आदेश दिए थे। उनसे कहा गया था कि वो शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बेल लें।
‘डॉन न्यूज’ की खबर के मुताबिक, इमरान के वकीलों ने चार अतिरिक्त अर्जियां दाखिल कीं, जिनमें उच्च न्यायालय से इमरान के खिलाफ सभी मामलों को एक साथ संलग्न किए जाने तथा प्राधिकारियों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारियां उपलब्ध कराने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
उच्च न्यायालय द्वारा खान को जमानत प्रदान करने से करीब दो घंटे पहले ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख खान ने उनकी दोबारा गिरफ्तारी होने की सूरत में देशभर में असंतोष फैलने को लेकर चेतावनी दी थी। पंजाब पुलिस के उनके पास पहुंचने का दावा करते हुए खान ने कहा, ‘‘मैं नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति फिर से पैदा हो क्योंकि यह मेरा देश और मेरी सेना है।”