नई दिल्ली की राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्याकांड में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ शिकायतकर्ता महिला द्वारा बयान दर्ज कराने के दौरान उसके आचरण पर भी ध्यान देते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया था। मामले में अदालत ने पाया कि अपना बयान दर्ज कराने के दौरान एक नवंबर 1984 की घटना को याद करते हुए महिला ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनायी थी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। हादसे में मारे गए जसवंत सिंह की बेटी ने कहा कि घर में घुसी भीड़ ने ऐलान करते हुए कहा था कि महिलाएं खुद को बचा सकती हैं तो बचा लें, लेकिन वे उनके पिता व भाई को नहीं छोड़ा जाएगा। इस फैसले पर राजनेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और देर से मामले निस्तारित करने पर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और अन्य नेताओं ने अपनी पीड़ा यूं रखी।
नई दिल्ली की राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्याकांड में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ शिकायतकर्ता महिला द्वारा बयान दर्ज कराने के दौरान उसके आचरण पर भी ध्यान देते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया था। मामले में अदालत ने पाया कि अपना बयान दर्ज कराने के दौरान एक नवंबर 1984 की घटना को याद करते हुए महिला ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनायी थी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। हादसे में मारे गए जसवंत सिंह की बेटी ने कहा कि घर में घुसी भीड़ ने ऐलान करते हुए कहा था कि महिलाएं खुद को बचा सकती हैं तो बचा लें, लेकिन वे उनके पिता व भाई को नहीं छोड़ा जाएगा। इस फैसले पर राजनेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और देर से मामले निस्तारित करने पर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और अन्य नेताओं ने अपनी पीड़ा यूं रखी।