नई दिल्ली: डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कादीपुर गांव की श्री श्याम कॉलोनी में 100 से अधिक मकान मालिकों को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर मकान खाली करने को कहा है। साथ ही डीडीए ने चेतावनी दी है कि इस अवधि में खाली न करने वालों के मकानों के ताले तोड़कर उन्हें गिरा दिया जाएगा। नोटिस के जरिए डीडीए ने बताया कि विकास क्षेत्र जोन में बिना अनुमति के अवैध निर्माण किया गया है। इस कॉलोनी में अधिकतर लोग छह-सात साल से रह रहे हैं। अधिकतर मकान 35 से 100 मीटर साइज के हैं। अपना आशियाना खोने से चिंतित स्थानीय लोगों ने डीडीए से सवाल किया है कि जब कॉलोनी का निर्माण हो रहा था तब डीडीए अधिकारी कहां थे, तब इसे क्यों नहीं रोका गया। अवैध निर्माण रोकने में नाकाम रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में डीडीए से पूछा गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। तीन जून को डीडीए की ओर से जारी नोटिस के बाद से श्री श्याम कॉलोनी में रहने वाले लोग बेचैन हैं। बताया जाता है कि डीडीए ने सौ से अधिक लोगों को नोटिस दिया है। अधिकतर नोटिस मकानों पर चिपका दिए गए हैं। नोटिस में लिखा है कि दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 12 (1) के तहत घोषित विकास क्षेत्र जोन पी-2 में स्थित कादीपुर में अवैध निर्माण किया गया है। डीडीए ने लोगों से 15 दिन के अंदर मकान खाली करने को कहा है। अगर इस अवधि में मकान खाली नहीं किए गए तो ताले तोड़ दिए जाएंगे और इमारत को गिरा दिया जाएगा।
नई दिल्ली: डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कादीपुर गांव की श्री श्याम कॉलोनी में 100 से अधिक मकान मालिकों को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर मकान खाली करने को कहा है। साथ ही डीडीए ने चेतावनी दी है कि इस अवधि में खाली न करने वालों के मकानों के ताले तोड़कर उन्हें गिरा दिया जाएगा। नोटिस के जरिए डीडीए ने बताया कि विकास क्षेत्र जोन में बिना अनुमति के अवैध निर्माण किया गया है। इस कॉलोनी में अधिकतर लोग छह-सात साल से रह रहे हैं। अधिकतर मकान 35 से 100 मीटर साइज के हैं। अपना आशियाना खोने से चिंतित स्थानीय लोगों ने डीडीए से सवाल किया है कि जब कॉलोनी का निर्माण हो रहा था तब डीडीए अधिकारी कहां थे, तब इसे क्यों नहीं रोका गया। अवैध निर्माण रोकने में नाकाम रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में डीडीए से पूछा गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। तीन जून को डीडीए की ओर से जारी नोटिस के बाद से श्री श्याम कॉलोनी में रहने वाले लोग बेचैन हैं। बताया जाता है कि डीडीए ने सौ से अधिक लोगों को नोटिस दिया है। अधिकतर नोटिस मकानों पर चिपका दिए गए हैं। नोटिस में लिखा है कि दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 12 (1) के तहत घोषित विकास क्षेत्र जोन पी-2 में स्थित कादीपुर में अवैध निर्माण किया गया है। डीडीए ने लोगों से 15 दिन के अंदर मकान खाली करने को कहा है। अगर इस अवधि में मकान खाली नहीं किए गए तो ताले तोड़ दिए जाएंगे और इमारत को गिरा दिया जाएगा।