
एटीएफ से पीएम अमाउंट की निकासी। इमेज-प्रतीकात्मक, एआई
EPFO: वेतनभोगी लोगों के लिए प्रॉविडेंट फंड (PF) बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। यह इमरजेंसी के वक्त काम आता है। मौजूदा समय में ऑनलाइन मोड से पीएफ का पैसा निकालने में 5-7 दिन लगते हैं। ऑफलाइन मोड पर पैसे के लिए एक महीने का इंतजार करना पड़ता है। मगर, अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सब्सक्राइबरों को प्रॉविडेंट फंड (PF) अकाउंट का पैसा सीधे ATM और UPI पेमेंट ऐप से निकालने की सुविधा देने जा रही। इसके तहत ईपीएफओ का नया मोबाइल ऐप EPFO 3.0 लाया जा रहा है।
नया सिस्टम जनवरी महीने से शुरू होगा। उससे पहले ईपीएफओ सब्सक्राइबरों के लिए ATM कार्ड जारी करेगा, जिससे सब्सक्राइबरों पीएफ का पैसा तुरंत निकाल सकेंगे।
नई प्रक्रिया में ईपीएफओ सब्सक्राइबरों को स्पेशल ATM कार्ड देगा। ये कार्ड PF अकाउंट से लिंक होगा। कार्ड का इस्तेमाल कर सब्सक्राइबर ATM से सीधे पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इसके लिए EPFO से अप्रूप्ड ATM पर विजिट करना होगा। अप्रूप्ड ATM की लिस्ट जारी होगी। ATM पर अपने EPFO यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। ATM पर अपना पिन डालकर विदड्रॉ ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप रकम निकाल सकेंगे।
UPI से पैसा निकालने के लिए अपने PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा। इसके बाद ईपीएफ मेंबर GPay, PhonePe, Paytm जैसे UPI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अपने PF अकाउंट से तुरंत पैसा निकाल पाएंगे।
EPFO 3.0 के आने के बाद ATM से विड्रॉल की लिमिट कुल जमा राशि के 50% तक सीमित हो सकती है। यानी कर्मचारी एक बार में अपना पूरा PF का पैसा नहीं निकाल सकते हैं। UPI से पैसे निकालने की लिमिट कुछ और कम हो सकती है।
रिटायरमेंट से 1 वर्ष पहले 90% राशि निकालने की अनुमति होती है। EPFO व्यक्ति की उम्र 55 से ज्यादा होने पर रिटायरमेंट मानता है। मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदना या बनवाना या हायर एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ने पर कुछ राशि निकाल सकते हैं। बेरोजगारी के 1 महीना बाद केवल 75% फंड निकाल सकते हैं। PF अकाउंट से पूरी राशि तब निकाल सकते हैं, जब कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले बेरोजगार हो जाता है। आप 7 साल तक नौकरी कर चुके हैं तो PF अकाउंट में जमा अपनी हिस्सेदारी का 50% निकाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं।
किसी एम्प्लॉयी की 5 साल की सर्विस पूरी हो गई है और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती। ये 5 साल की अवधि को एक कंपनी में पूरा करना जरूरी नहीं है। एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी ये टेन्योर पूरा हो सकता है।
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इससे 8 करोड़ से ज्यादा EPFO सब्सक्राइबरों का काम आसान होगा। इसमें क्लेम दाखिल करते ही अप्रूव हो जाएगा। मैनुअल चेक करने की जरूरत नहीं होगी। PF डिटेल्स में गलती होने पर करेक्शन के लिए EPFO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। EPFO 3.0 में गलतियां ऑनलाइन ठीक होंगी। इसमें e-KYC प्रोसेस आसान होगा। ऐप या पोर्टल पर तुरंत अपडेट्स मिल जाएंगे। पेंशनरों के लिए सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम होगा। इससे किसी बैंक से पेंशन मिल जाएगी। EPFO 3.0 में हाउसिंग, एजुकेशन, मैरिज जैसे कामों के लिए PF निकालना आसान होगा।






