

Aadhaar PAN Linking Deadline: साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और Aadhaar-PAN लिंकिंग की डेडलाइन बस एक दिन दूर रह गई है। केंद्र सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक आधार और पैन कार्ड लिंक कराना अनिवार्य है। अगर तय समयसीमा तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय माना जाएगा। इसका सीधा असर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), बैंकिंग सेवाओं और बड़े वित्तीय लेन-देन पर पड़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि आप तुरंत अपना Aadhaar-PAN लिंक स्टेटस जांच लें।
आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत सरकार ने आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य किया है। जिन लोगों का आधार-पैन लिंक नहीं होगा, उनका पैन 1 जनवरी 2026 से अमान्य हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप न तो ITR फाइल कर पाएंगे और न ही नया बैंक अकाउंट खोलने, निवेश करने या हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन जैसे जरूरी काम कर सकेंगे। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि यह नियम सभी पैन धारकों पर समान रूप से लागू होगा, इसलिए किसी तरह की छूट की उम्मीद न करें।
आधार-पैन लिंक स्टेटस जांचने का सबसे आसान तरीका इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल है। इसके लिए लॉगिन करना जरूरी नहीं है। आपको वेबसाइट पर जाकर Quick Links में मौजूद Link Aadhaar Status विकल्प चुनना होगा। यहां अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर दर्ज करें। सबमिट करते ही स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा। अगर आपने हाल ही में लिंकिंग की है, तो लॉगिन करके Dashboard या My Profile सेक्शन से भी कन्फर्मेशन देख सकते हैं।
जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए सरकार ने SMS का विकल्प दिया है। इसके लिए मोबाइल में मैसेज बॉक्स खोलें और UIDPAN
अगर स्टेटस में Aadhaar-PAN not linked दिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन देरी बिल्कुल न करें। ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर PAN और Aadhaar डिटेल डालकर OTP के जरिए लिंकिंग प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। अगर नाम या जन्मतिथि में अंतर के कारण लिंकिंग फेल हो रही है, तो पहले Aadhaar या PAN में सुधार कराना जरूरी होगा। ध्यान रखें, 31 दिसंबर 2025 के बाद लिंकिंग कराने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा और पैन दोबारा एक्टिव होने में 7 से 30 दिन तक लग सकते हैं।