By: Simran Singh
NavBharat Live Desk
सबसे पहले www.incometax.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। होमपेज पर मौजूद “Verify PAN Status” विकल्प पर क्लिक करें।
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स्क्रीन पर अपना PAN नंबर दर्ज करें। पूरा नाम और मोबाइल नंबर भरें। इसके बाद जन्म तिथि डालें।
अब अपना आधार नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर आया OTP वेरिफाई करें। वेरिफिकेशन पूरा होते ही लिंक स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा।
PAN कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। तय समय सीमा के बाद लिंक न होने पर PAN निष्क्रिय हो सकता है।
31 दिसंबर के बाद बिना लिंक किया गया PAN अमान्य (Invalid) हो जाएगा। ऐसे PAN से ITR फाइलिंग, बैंकिंग और अन्य वित्तीय काम नहीं हो पाएंगे।
आधार से PAN लिंक करना सरल और तेज़ प्रक्रिया है। इसके बावजूद कई लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। समय पर लिंक करने से भविष्य की परेशानियों से बचा जा सकता है।
अगर आपने अब तक लिंक नहीं किया है, तो तुरंत स्टेटस चेक करें। अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना प्रक्रिया पूरी कर लें।