सुशील कुमार की जमानत याचिका हुई रद्द (फोटो- सोशल मीडिया)
Wrestler Sushil Kumar Bail Cancel: बुधवार 13 अगस्त को दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। गौरतलब है कि सुशील कुमार जूनियर कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मुख्य आरोपी हैं। 4 मार्च को न्यायमूर्ति संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि सुशील कुमार एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करें।
यह निर्देश सागर धनखड़ के पिता अशोक धनखड़ की उस याचिका पर दिया गया, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में अशोक धनकड़ की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ मृदुल पेश हुए। दूसरी तरफ सुशील कुमार के लिए अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने उनका पक्ष रखा।
4 मई 2021 की रात, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग क्षेत्र में एक हिंसक घटना हुई। हरियाणा के रोहतक के रहने वाले पहलवान सागर धनखड़ अपने दो साथी सोनू और अमित कुमार के साथ मौजूद थे। तभी इन तीनों पर कथित तौर पर ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और उनके साथियों ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि यह झगड़ा संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ था। हमले में सागर को गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, उनके सिर में Blunt force Trauma से मस्तिष्क को भारी नुकसान पहुंचा था। उनके दोनों दोस्त भी इस हमले में घायल हुए।
वारदात के बाद सुशील कुमार करीब ढाई हफ्ते तक गिरफ्तारी से बचते रहे। इस दौरान वे पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के कई इलाकों में घूमते रहे। आखिरकार, 23 मई 2021 को दिल्ली पुलिस ने उन्हें मुंडका क्षेत्र से दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के समय वह एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी से ली गई स्कूटी पर नकदी लेने पहुंचे थे।
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इस घटना के बाद पहलवान सुशील कुमार की छवी को काफी नुकसान पहुंचा। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें रेलवे की नौकरी से भी निलंबित कर दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद सुशील कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जिसके बाद अक्टूबर 2022 में उन पर IPC की कई धाराओं के आरोप सिद्ध हो गए।