PCPNDT एक्ट, 1994 के तहत, गर्भ में लड़की का लिंग जानना, उसकी पहचान करना या गर्भ में उसे मार देना बहुत बड़ा अपराध है। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम, 1994 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसे भारत में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा लिंगानुपात में कमी लाने के लिए अधिनियमित किया गया है।