महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को हुई। इस बैठक में 7 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें कैदियों की हिरासत में मृत्यु पर मुआवजा और कर वसूली के लिए अभय योजना शामिल है। यह बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में हुई।
फडणवीस कैबिनेट की बैठक में लिए गए 7 अहम निर्णय (सोर्स: सोशल मीडिया)
महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को हुई। इस बैठक में 7 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
चिखलोली-अंबरनाथ, जिला ठाणे में सिविल कोर्ट जूनियर लेवल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट की स्थापना की जाएगी और तदनुसार पदों को मंजूरी दी जाएगी।
लातूर के पूरणमल लाहोटी शासकीय तकनीकी महाविद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे लातूर से बाहर जाने वाले छात्राें को आसानी होगी और सुविधा मिलेगी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशानुसार हिरासत में कैदी की मृत्यु के मामले में मुआवजा प्रदान करने की नीति को मंजूरी दी गई। अब कैदी के मौत होने पर सरकार परिजनों को मुआवजा देगी।
महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक नगरों में अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है।
महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 में संशोधन। कर संग्रह के लिए नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक शहर क्षेत्रों में संपत्ति कर दंड को आंशिक रूप से माफ करने के लिए अभय योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया।
महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 में संशोधन को मंजूरी दी गई। जिसके तहत नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर के अध्यक्षों को बहुमत से हटाने के प्रावधानों को मंजूरी दी गई है।
फडणवीस मंत्रिमंडल की बैठक में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 30(3), 72 और 80 में भूमि अर्जन मुआवजे के विलंबित भुगतान पर लगाए जाने वाले ब्याज दरों के प्रावधानों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।