असम सीएम ( सोर्स - सोशल मीडिया )
गुवाहाटी: 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए आपराधिक कानूनों को लागू किया गया है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने देश में आज से लागू हो रहें इस नए आपराधिक कानूनों का दिल से स्वागत किया। उन्होंने नए कानूनों के क्रियान्वयन का स्वागत करते हुए कहा कि असम के लोग इस दिन का काफी समय से इंतजार कर रहें थे, साथ ही उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से भी इस प्रयास में सहयोग करने का आग्रह किया।
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता आज यानी 1 जुलाई 2024 से देश में लागू हो गया है। इस नए कानून में एफआईआर पर जांच के बाद सुनवाई को लेकर एक निश्चित समय-सीमा तय की गई हैं। किसी व्यक्ति के शिकायत के बाद तीन दिन के अंदर सुनवाई को शूरु कर देने का प्रावधान रखा गया है, साथ ही कोर्ट के सुनवाई के 45 दिन के अंदर केस के नतीजे को घोषित कर देने का प्रावधान रखा गया है।
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं। इन तीनों कानूनों ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमश- भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। शर्मा ने कहा, आज का दिन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। इसके साथ ही, हमारा गणतंत्र आधुनिक प्रौद्योगिकी और नागरिक-केंद्रित सेवाओं पर आधारित एक नई प्रणाली में प्रवेश कर गया है।
मुख्यमंत्री हिमन्त विश्व शर्मा ने कहा कि नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने ये भी कहा, पिछले कई महीनों से ‘टीम असम’ ने नए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यापक तैयारी की है। शर्मा ने पुलिस, लोकसेवकों, नागरिकों, वकीलों, नागरिक समाज और न्यायपालिका के सदस्यों सहित सभी हितधारकों से अपील करते हुए कहा कि वे सरकार का सहयोग करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये कानून अपने मूल उद्देश्य को पूरा करेगा। देशवासियों के लिए अब सबसे अच्छी खबर यह है की न्याय व्यवस्था के बेहतर हो जाने पर अपराध होने की संभावना बहुत कम हो जायेगी।