वर्धा नगर परिषद 31 जुलाई से पहले जारी करेगी नई टैक्स असेसमेंट सूची, बढ़ सकता है प्रॉपर्टी टैक्स
Wardha Tax Assessment: वर्धा नगर परिषद 31 जुलाई से पहले नई प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट सूची प्रकाशित करने की तैयारी में है। फिल्ड विजिट के जरिए खामियां दूर की जा रही हैं।
Wardha Municipal Council (सोर्सः फाइल फोटो-सोशल मीडिया)
Wardha Municipal Council: वर्धा नगर परिषद द्वारा टैक्स असेसमेंट प्रक्रिया पर काम शुरू है़ दर्ज आपत्तियों पर सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात अब फिल्ड विजीट से खामियां दूर की जा रही है़। 31 जुलाई के पूर्व नई सूची प्रकाशित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे है़ं। ऐसे में 202627 से नएं से किए टैक्स असेसमेंट के तहत शहरवासियों को अतिरिक्त टैक्स भरना पड़ेगा़। वर्धा नगर परिषद में 12 वर्ष बाद वर्ष 2023 में नएं से टैक्स असेसमेंट प्रक्रिया पर अमल किया जा रहा है़।
वर्ष 202324 से 202627 तक चार वर्ष के लिए शहर की इमारतें, जमीन आदि अचल संपत्ति का सर्वे किया़। सर्वे के अंतर्गत जमीन व इमारतों का मेजरमेंट लेने प्राईवेट एजेंसी को नियुक्त किया गया था़। सर्वे के दौरान निवासी व अनिवासी संपत्ति जैसे मकान, इमारत, गोडाऊन, निजी अस्पताल, नप शाँपींग कॉम्प्लेक्स, औद्योगिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति, संस्थात्मक संपत्ति जैसे स्कूल, मंगल कार्यालय, धार्मिक संस्था,टॉवर, लॉन, रेस्टारंट, कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि का निरीक्षण किया गया़।
वर्धा में प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट प्रक्रिया तेज
2023 में प्रशासकराज होने तथा जनता द्वारा चयनीत पार्षदों की बॉडी नहीं होने के कारण असेसमेंट को मान्यता नहीं मिली थी़। आपत्ति दर्ज करने तक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद हाल ही में वहीं से प्रक्रिया आरंभ की है़ करीब 7000 संपत्तिधारकों ने आपत्ति दर्ज की थी़। जिसमें से 4000 संपत्तिधारक उपस्थित रहने से आपत्तियों पर सुनवाई हो सकी़। अब फिल्ड विजीट कर संबंधित संपत्तिधारक का समाधान किया जा रहा है़।
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संपत्तिधारकों को फिर मिलेगा आपत्ति दर्ज करने का मौका
31 जुलाई के पूर्व अगर सूची प्रकाशित हुई तो 202627 का टैक्स नएं असेसमेंट के तहत भरना पड़ेगा़। अगर सूची तबतक प्रकाशित नहीं हुई तो 2728 में नया टैक्स असेसमेंट लागू होगा, ऐसी जानकारी है़ जिसके चलते नप प्रशासन कार्य में जुट गया है़।
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संपत्तिधारक दर्ज कर सकते है आपत्ति
प्रथम चरण की टैक्स असेसमेंट पर सुनवाई पूर्ण हुई है़ ऐसे में अधिकांश संपत्तिधारकों में पुन आपत्ति दर्ज कर सकेंगे या नहीं, इस बात को लेकर संभ्रम निर्माण हो गया है़। किंतु, नप प्रशासन ने स्पष्ट किया कि, जनता पुन दूसरी बार आपत्ति दर्ज कर सकेंगे़। मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष, विपक्ष नेता, महिला बालकल्याण सभापति, नगर रचनाकार की पांच सदस्यीय समिति के समक्ष सुनवाई होगी़।
