

Thane News In Hindi: जिले की एक अदालत ने शहर राबोड़ी इलाके से पिछले साल पांच महीने के बच्चे के अपहरण करने के मामले में दो महिलाओं सहित तीन लोगों को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत एस शिंदे ने पिछले साल अक्टूबर में हुई इस घटना के लिए आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137 (1) (बी) के तहत अपहरण का दोषी पाया।
गौरतलब हो कि कचरा बीनने वाली महिला वनिता राकेश पवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 अक्टूबर, 2024 को जब उनका परिवार राबोडी फ्लाईओवर के नीचे सो रहा था, तभी उनके शिशु का अपहरण कर लिया गया।
पुलिस जांच के दौरान आसपास की इमारतों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें लाल रंग की पोशाक पहनी एक महिला बच्चे को उठाते हुए और दो लोगों को उसे सौंपते हुए दिखी थी।
न्यायाधीश ने डिजिटल साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए यह भी पाया कि आरोपी नहवी को ठाणे, नवी मुंबई और मुंबई से तड़ीपार किया गया था और उसने उस आदेश का उल्लंघन किया था।
शहर में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए उसे महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत अतिरिक्त एक साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने आरोपियों को मानव तस्करी (धारा 143) के आरोपों से यह कहते हुए बरी कर दिया कि अपहरण का आरोप साबित हो गया है और अभियोजन पक्ष बच्चे को ले जाने के 'वास्तविक उद्देश्य । जैसे बेचना या जबरन श्रम) को स्थापित नहीं कर सका।