डबल मर्डर आरोपी बरी (pic credit; social media)
Maharashtra News: पांच साल पुराने दोहरे हत्याकांड में ठाणे के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी को बरी कर दिया है। यह मामला वर्ष 2020 में शहर के एक बीयर बार में सामने आया था, जिसमें बार मैनेजर और सफाईकर्मी की हत्या कर उनके शव पानी के भूमिगत टैंक में फेंक दिए गए थे।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित “पंचशील परीक्षण” को पूरा करने में विफल रहा। यही कारण है कि आरोपी कल्लू राजू उर्फ महाभारत यादव को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। आदेश न्यायाधीश वी. एल. भोसले ने सुनाया।
मामला पांच जून 2020 का है, जब लॉकडाउन के दौरान आरोपी यादव उसी होटल में रह रहा था। इसी दौरान बार मैनेजर हरीश शेट्टी और सफाईकर्मी नरेश पंडित की हत्या कर दी गई थी। बाद में दोनों के शव बार के पानी के टैंक से बरामद हुए थे। घटना के बाद यादव को हत्या, सबूत मिटाने और अन्य धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया था।
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अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि यादव को घटना से ठीक पहले शेट्टी और पंडित के साथ देखा गया था। इसी आधार पर उस पर आरोप लगाया गया। अभियोजन ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए 12 गवाह भी अदालत में पेश किए। हालांकि, अदालत ने कहा कि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह पंचशील परीक्षण के सभी मानकों पर खरा न उतरे।
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा कि आरोपी ही असली अपराधी था। ऐसे में आरोपी को दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं होगा।
अदालत का यह फैसला न केवल इस मामले को नया मोड़ देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आपराधिक मामलों में केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि संभव नहीं है, जब तक कि प्रमाण पूरी तरह पुख्ता न हों।