सोलापुर नगर निगम में 43 लिपिकों के तबादले (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Solapur News: मनपा के विभिन्न विभागों में 43 लिपिकों का आंतरिक स्थानांतरण किया गया है। इनमें 38 कनिष्ठ श्रेणी लिपिक, 2 वरिष्ठ मुख्य लिपिक और 3 वरिष्ठ श्रेणी लिपिक शामिल हैं। मनपा आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे ने आज इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी स्थानांतरण विनियमन एवं सरकारी कर्तव्यों के पालन में विलंब निवारण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार और प्रशासनिक कारणों से, गैर-तकनीकी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को इस आदेश की तिथि से उक्त कार्यालय में स्थानांतरित किया जा रहा है।
इसमें मुख्य लेखा परीक्षक विभाग के वरिष्ठ मुख्य लिपिक जयंत क्षीरसागर का आंतरिक लेखा परीक्षक विभाग में स्थानांतरण किया गया है। आंतरिक लेखा परीक्षक विभाग के वरिष्ठ मुख्य लिपिक अमर काडे का मुख्य लेखा परीक्षक विभाग में स्थानांतरण किया गया है। तीन वरिष्ठ श्रेणी लिपिकों का भी तबादला किया गया है, जिनमें स्वास्थ्य विभाग से शाहजहां बेगम शेख को प्रभागीय कार्यालय क्रमांक 8 में भेजा गया है।
प्रभागीय कार्यालय क्रमांक 8 से तेजस्विता कसार को स्वास्थ्य विभाग में, जबकि भूमि एवं संपत्ति कार्यालय से निर्मल कुमार शितोले को चुनाव एवं जनगणना विभाग में स्थानांतरित किया गया है। मनपा के विभिन्न विभागों में 38 कनिष्ठ श्रेणी लिपिकों का भी तबादला किया गया है। मनपा आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे के आदेशानुसार, विभाग ने अतिरिक्त आयुक्त रवि पवार के नियंत्रण और मार्गदर्शन में सामान्य प्रशासन विभाग के अधीक्षक रजक पेंढारी के माध्यम से स्थानांतरण की योजना बनाई। मनपा आयुक्त ने आज तबादलों के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मनपा के 30 नवंबर 2020 के कार्यालय आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार 2 सितंबर 2025 तक अपने कार्यभार को लेखा प्रमुख को हस्तांतरित करें और स्थानांतरण स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करें। उक्त अधिकारी/कर्मचारी इस आदेश के अनुसार अपने वर्तमान कार्यरत पदों से मुक्त होकर तत्काल प्रभाव से 3 सितंबर 2025 को स्थानांतरण स्थान पर स्थानांतरित किए जा रहे हैं।
वे निर्धारित स्थानांतरण स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें और बिना किसी त्रुटि के रिपोर्ट की एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत करें। संबंधित विभाग उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के अपने विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की जानकारी तत्काल सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत करें, ऐसा मनपा आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे ने आदेश में स्पष्ट किया है।
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यदि संबंधित खाता प्रमुख स्थानांतरण स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो इस कार्यालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। ध्यान रहे कि स्थानांतरण के मामले में यदि किसी राजनीतिक दबाव या किसी संगठन के माध्यम से दबाव डाला जाता है, तो इसे महाराष्ट्र सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1979 के नियम संख्या 23 का उल्लंघन माना जाएगा और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नगर आयुक्त डॉ. सचिन ओमबासे ने आदेश में कहा है।