नितेश राणे बरी (सौजन्य-सोशल मीडिया)
सिंधुदुर्ग: महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को सिंधुदुर्ग की एक अदालत ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने मंत्री नितेश राणे को एक मामले में बरी किया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग की एक अदालत ने 2017 के एक मामले में भाजपा के मंत्री नितेश राणे और 30 अन्य को बरी कर दिया है, जिसमें उन पर एक सरकारी अधिकारी पर मछली फेंकने के साथ-साथ उसे गाली देने और धमकाने का आरोप लगाया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, नितेश राणे और लगभग 100 अन्य लोग उस वर्ष छह जुलाई को मत्स्य विभाग में सहायक आयुक्त प्रदीप वस्त के मालवन कार्यालय में क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर बात करने के लिए घुसे थे और वहां उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। इतना ही नहीं उन्होंने सरकारी अधिकारी पर मछली फेंकी जो उनके गाल पर जाकर लगी।
नितेश राणे और अन्य ने मछली पकड़ने वाली नावों को कथित तौर पर जलाने की भी धमकी दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (सिंधुदुर्ग) की अदालत ने 21 मई को फैसला सुनाया जिसका विवरण रविवार को उपलब्ध कराया गया है। अदालत ने फैसले में कहा कि वस्त ने अपनी गवाही में यह नहीं कहा कि राणे ने उनपर मछली फेंकी। अदालत ने कहा कि साक्ष्य के अनुसार, नितेश राणे के साथ पहुंचे अन्य लोगों ने सरकारी अधिकारी पर मछली फेंकी।
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इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया था। यह मामले के सामने आने बाद हड़कंप मच गया था। स्थानीय समाचार चैनलों पर कथित घटना का वीडियो क्लिप प्रसारित होने के बाद नितेश राणे और अन्य को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें उसी दिन जमानत दे दी गई थी। नितेश राणे 2014 से सिंधुदुर्ग जिले के कंकावली से विधायक हैं। पिछले साल दिसंबर में उन्हें पहली बार देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था।
(एजेंसी इनपुट के साथ)