अवैध गौण खनिज उत्खनन (सौ. सोशल मीडिया )
Pimpri Chinchwad News: थेरेगांव स्थित सर्वे नंबर 21 और 22 में सोनिगरा रियल्कॉन बिल्डर द्वारा बनाए जा रहे प्रोजेक्ट के लिए अवैध गौण खनिज उत्खनन किया गया था।
इस पर भावेश भागचंद सोनिगरा को 5 करोड़ 65 लाख 4 हजार 300 रुपए का जुर्माना तुरंत सरकार के पास जमा करने का आदेश दिया गया था, लेकिन बिल्डर ने यह जुर्माना जमा नहीं किया, जिसके चलते मुलशी तहसील कार्यालय की ओर से सातबारा उतारा पर दंडात्मक कार्रवाई का बोझ चढ़ाया गया है।
थेरेगांव में मे. सोनिगरा रियल्कॉन की ओर से भावेश भागचंद सोनिगरा ने हाउसिंग प्रोजेक्ट का कार्य शुरू किया था। हवेली तहसील के मौजे थेरेगांव, सर्वे नंबर 21 और 22 से इस प्रोजेक्ट के लिए ईटीएस मापन अनुसार 15,676 ब्रास गौण खनिज का उत्खनन किया गया था। इसमें से 599 ब्रास खनिज का स्टॉक मौजूद था।
तहसील कार्यालय से इस प्रोजेक्ट के लिए केवल 5,500 ब्रास गौण खनिज उत्खनन और परिवहन की अनुमति ली गई थी, लेकिन बिल्डर ने अनुमति से कहीं अधिक खनिज निकाला, जिसकी शिकायत पिंपरी-चिंचवड़ तहसील कार्यालय में पहुंची। अपर तहसीलदार जयराज देशमुख ने जांच कर इसकी पुष्टि की। 8 जुलाई 2025 को बिल्डर को 5 करोड़ 65 लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया गया, लेकिन राशि सरकार के पास जमा नहीं की गई। इसके चलते मुलशी तहसीलदार के आदेशानुसार अवैध उत्खनन की बकाया राशि (रॉयल्टी व जुर्माना) ग्राम राजस्व अधिकारी हनुमंत महादू चांदेकर ने सातबारा और फेरफा चढ़ाकर रिकॉर्ड की।