

Pune News In Hindi: विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और टेक-ऑफ को सुनिश्चित करने के लिए पुणे पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। लोहगांव स्थित नागरिक एवं सैन्य हवाई अड्डा परिसर के आस-पास आकाश में प्रखर बीम लाइट और लेजर लाइट के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पुलिस सह आयुक्त रंजन कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। प्रतिबंध 5 जनवरी से अगले 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा। वायुसेना (आईएएफ) ने प्रशासन को सूचित किया था कि शादी-ब्याह और अन्य कार्यक्रमों के दौरान छोड़ी जाने वाली लेजर लाइटें पायलटों का ध्यान भटकाती हैं, जिससे गंभीर विमान दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है।
यह पाबंदी लोहगाव हवाई अड्डे के 15 किलोमीटर के वायु क्षेत्र की परिधि में लागू होगी, रात के समय पायलटों को रनवे और एटीसी (एटीसी) टावर से मिलने वाले संकेतों को समझने में कठिनाई न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या कार्यक्रम आयोजक इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लोहगांव हवाई अड्डे पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों के साथ-साथ कई कमर्शियल फ्लाइट्स का भी भारी दबाव रहता है, जिसे देखते हुए सुरक्षा मानकों को कड़ा किया गया है।