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RTE Admission 2027-28: ऑनलाइन प्रक्रिया जनवरी से अप्रैल तक, स्कूलों के लिए नए सख्त निर्देश जारी

Education Department ने Right To Education के तहत 25% आरक्षित सीटें न देने और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 

  • Written By: अपूर्वा नायक
Updated On: Feb 14, 2026 | 01:40 PM

शिक्षा का अधिकार (सौ. सोशल मीडिया )

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Maharashtra RTE Admission: शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत प्रवेश के प्रथम स्तर पर 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें उपलब्ध नहीं कराने वाले और आरटीई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने दिए हैं।

शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ऐसे स्कूलों को तत्काल नोटिस जारी कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करें और आवश्यकता पड़ने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू स्कूल करें।

आरटीई के के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश दिलाने के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखना अनिवार्य है। इस प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुव्यवस्था लाने के लिए सरकार ने संशोधित कार्यप्रणाली घोषित की है।

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शैक्षणिक वर्ष के लिए 2027-28 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया जनवरी से अप्रैल के अंत तक संचालित की जाएगी। लॉटरी (ड्रॉ) के जरिए जिन विद्यार्थियों को स्कूल आवंटित किया जाएगा उन्हें संबंधित स्कूल में प्रवेश देना अनिवार्य होगा।

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आवंटित स्कूल में प्रवेश जरूरी

अभिभावक आवेदन करते समय अधिकतम दस स्कूलों के विकल्प दे सकेंगे, निवास स्थान से एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूल पोर्टल पर दिखाई देंगे। यदि किसी एक स्कूल में उपलब्ध सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो पहले ही चरण में लॉटरी निकाली जाएगी। एक विद्यार्थी को केवल एक ही स्कूल आवंटित किया जाएगा और आवंटित स्कूल में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा अन्यथा विद्यार्थी आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेगा

Maharashtra rte admission 2027 28 school action 25 percent quota

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Published On: Feb 14, 2026 | 01:40 PM

Topics:  

  • Maharashtra
  • Pune News
  • Right to Education

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