शिवसेना नेता की हत्या का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 5 महीने बाद पकड़ाया, ऐसे दिया खूनी वारदात को अंजाम

Palghar News: पालघर में खूनी वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने रविवार 8 जून को गिरफ्तार कर लिया। शिवसेना नेता की हत्या के मामले में 5 महीने बाद आज पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया।
पालघर में खूनी वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने रविवार 8 जून को गिरफ्तार कर लिया। शिवसेना नेता की हत्या के मामले में 5 महीने बाद आज पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया।
शिवसेना नेता हत्या मामला (सौजन्य-सोशल मीडिया)
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पालघर: महाराष्ट्र के पालघर में शिंदे गुट के नेता का अपहरण कर हत्या के मामले ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। शिवसेना नेता के हत्या और अपहरण मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और पांच महीने बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शिवसेना नेता अशोक धोडी के अपहरण और हत्या मामले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के सिलवासा से रविवार को गिरफ्तार किया।

हत्या के मामले में कार्रवाई कर रहे पालघर के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने जानकारी के आधार पर बताया कि आरोपी पांच महीने से फरार चल रहा था। इसके बाद रविवार को तड़के फरार मृतक के भाई अविनाश रमन धोडी (60) को मोरखल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने बताया कि जनवरी में हुई इस वारदात से जुड़े पांच पांच आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

19 जनवरी को हुए थे लापता

शिवसेना शिंदे गुट के नेता अशोक धोडी (52) 19 जनवरी को लापता हो गए थे। लापता होने के कुछ दिनों बाद ही उनका शव मिला था। यतीश देशमुख ने बताया कि कुछ दिनों से अविनाश धोडी अपने भाई अशोक धोड़ी से नाराज थे। उनके भाई अशोक धोडी ने वेवजी ग्राम पंचायत में एक आवेदन देकर उसके घर का पट्टा रद्द करवा दिया था। इसके कारण अविनाश को घर खाली करना पड़ा था।

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

उन्होंने आगे बताया, "19 जनवरी को जब अशोक धोडी दहानू से अपने घर जा रहे थे, तो आरोपी और उसके साथियों ने वेवजी घाट पर उसकी कार रोकी और उसका अपहरण कर लिया।" अधिकारी ने ये भी बताया कि आरोपियों ने बाद में अशोक धोडी की हत्या कर दी थी और उनके शव को कार में डालकर गुजरात के सरीगाम वाडिया पाड़ा में पानी से भरी एक खदान में धकेल दिया था। राणे भाइयों में कलह, विवादित बयानों से नाराज निलेश, नितेश को दी सख्त हिदायत

पुलिस ने दर्ज किया मामला

अधिकारी ने बताया कि घोलवड़ पुलिस थाने में 27 जनवरी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 (3), 140 (1) (हत्या या फिरौती के लिए अपहरण), 351 (2) (आपराधिक धमकी), 103 (1) (हत्या) और 238 (ए) (अपहरण) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि एक विशेष टीम गठित की गई और घोलवड़, उमरगांव, वापी (गुजरात), दीव दमन, सिलवासा, इंदौर और राजस्थान में तलाशी ली गई।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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