नवरात्रोत्सव में डीजे और लेज़र पर सख्त पाबंदी (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Nashik News: गणेशोत्सव की तरह ही इस बार नवरात्रोत्सव में भी सार्वजनिक मंडलों और अन्य आयोजकों को डीजे और लेज़र लाइट का इस्तेमाल न करने का निर्देश पुलिस प्रशासन ने दिया है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
पिछले वर्ष (2023) गणेशोत्सव के दौरान लेज़र और डीजे के इस्तेमाल से कई घटनाएँ हुईं, जिनमें झगड़े और नागरिकों की आँखों को चोटें तक आई थीं। इसके बाद 2024 और 2025 में आयोजकों ने स्वयं अनुशासन का पालन करते हुए डीजे और लेज़र का इस्तेमाल नहीं किया। पुलिस ने दावा किया है कि इस बार ध्वनि प्रदूषण के नियमों का भी उल्लंघन नहीं हुआ। अब नवरात्रोत्सव को देखते हुए गरबा और डांडिया आयोजकों से भी यही अपेक्षा की जा रही है।
गरबा और डांडिया कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में महिलाएँ और युवतियाँ हिस्सा लेती हैं। उनकी सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस, अपराध शाखा और होमगार्ड के साथ-साथ निर्भया और दामिनी पथक भी तैनात किए जाएंगे। किसी भी आपात स्थिति में महिलाओं को तुरंत मदद के लिए डायल 112 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। साथ ही अनुचित घटनाओं की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम और व्हॉट्सऐप हेल्पलाइन पर देने का भी आह्वान किया गया है।
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नवरात्रोत्सव के दौरान कुछ सामाजिक मंडल और संस्थाएं गरबा-डांडिया का आयोजन करती हैं, जबकि कई होटल और लॉन्स में भी यह कार्यक्रम देर रात तक चलते हैं। पुलिस ने साफ किया है कि ऐसे आयोजनों को केवल शर्तों और नियमों के तहत अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस की टीमें धड़क जांच अभियान चलाकर निगरानी करेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले आयोजकों और मंडलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है।