
प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स: सोशल मीडिया )
Nashik Municipal Election Hindi News: नासिक महानगरपालिका चुनाव की रणभेरी बजते ही उम्मीदवारों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग खर्चों को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहा है।
आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई भी उम्मीदवार तय सीमा से अधिक खर्च करता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान खर्चों पर नियंत्रण रखना अब उम्मीदवारों की प्राथमिकता होनी चाहिए।
पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने इस बार कई नए नियम लागू किए हैं। चुनाव सिस्टम इस बात पर होपची पैनी नजर रखेगा कि उम्मीदवार प्रचार में किस सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसके लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं जो प्रचार गतिविधियों की फिल्मिंग (वीडियो रिकॉर्डिंग) करेंगी। सभी उम्मीदवारों के लिए अपने चुनावी बैंक अकाउंट की पासबुक की फोटोकॉपी जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है।
चुनावी खर्च के लिए नकद (कैश) में अधिकतम 10,000 रुपये तक ही खर्च किए जा सकेंगे। इससे अधिक का भुगतान चेक या डिजिटल माध्यम से करना होगा।
उम्मीदवारों को अब अपने हर कदम का हिसाब देना होगा। हर चुनाव प्रचार सभा या मीटिंग की फोटो, खर्च के बिल और शामिल लोगों की सूची के साथ रिपोर्ट जमा करनी होगी, चुनाव प्रचार कैसे और किस कीमत पर किया जाएगा, इसकी पूरी प्लानिग उम्मीदवार को पहले से तैयार रखनी होगी।
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खचों का समय-समय पर ऑडिट किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को पकड़ा जा सके। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बार मनपा चुनाव के लिए खर्च की सीमा में कुछ बढ़ोतरी की है, लेकिन नियमों के अनुसार वार्ड के आकार और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इस लिमिट को अलग-अलग चांटा जा रहा है। उम्मीदवारों को खर्च की इन सीमाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे दी गई है।






