Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

विवादित सम्पत्ति के पेश किए कागज, दस्तावेजों का अध्ययन करने HC से मांगा समय

Nagpur News: नागपुर में झिंगाबाई टाकली के एक विवादित सम्पत्ति मामले में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट से समय मांगा है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने ये आदेश देते हुए कोर्ट की कार्यवाही स्थगित कर दी।

  • Written By: प्रिया जैस
Updated On: Aug 04, 2025 | 07:30 AM

नागपुर खंडपीठ (सौजन्य-सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Nagpur News: झिंगाबाई टाकली स्थित एक सम्पत्ति को लेकर चल रहे विवाद के मामले में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी नितिन कोहले द्वारा समय मांगे जाने के बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई तो स्थगित कर दी किंतु अगली सुनवाई के दौरान सम्पत्ति के जो भी दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं, उन्हें रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया।

अब सुनवाई के दौरान विवादित सम्पत्ति के दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बाद आज ही दस्तावेज प्राप्त होने के कारण अध्ययन के लिए कुछ समय देने का अनुरोध याचिकाकर्ता की ओर से किया गया जिसके बाद हाई कोर्ट ने 13 अगस्त तक के लिए सुनवाई स्थगित की। याचिका के अनुसार प्रतिवादी नितिन कोहले और उमेश कोहले को झिंगाबाई टाकली स्थित प्लॉट संख्या 27 और 27ए का मालिक बताया गया है।

दावा यह है कि उक्त सम्पत्ति पर प्रतिवादियों की ओर से अवैध निर्माण किया गया है। आश्चर्यजनक यह है कि पहले निर्माण किया गया और अब संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी की मांग की जा रही है।

सम्बंधित ख़बरें

प्रशासन की लापरवाही ने ली मासूम की जान, नागपुर में खुले नाले में गिरा 3 साल का बच्चा; 24 घंटे बाद मिली लाश

SC का सीएम हिमंता के खिलाफ हेट स्पीच मामले में FIR की मांग पर सुनवाई से इनकार, हाई कोर्ट जाने की दी सलाह

शिवनेरी और शिवशाही के बाद ST में शामिल होंगी ‘राजमाता जिजाऊ’ बसें; मार्च से यात्रियों को मिलेगा तोहफा!

फडणवीस-गडकरी का शहर बना अंधेर नगरी! गोरेवाड़ा रिंग रोड पर नहीं हुई कार्रवाई; NDS दस्ता बना ‘ईद का चांद’

गुंठेवारी में भवन की मांगी जा रही मंजूरी

गत सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्रतिवादियों की ओर से एक ओर जहां अवैध निर्माण किया गया है वहीं योजना प्राधिकरण के रूप में प्रन्यास से न केवल महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमन, उन्नयन और नियंत्रण) अधिनियम, 2001 के तहत भूखंडों के नियमितीकरण के लिए बल्कि संरचना को मंजूरी देने का अनुरोध किया जा रहा है। यहां तक कि इसके लिए संबंधित प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ सम्पर्क किया गया।

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि इस अनुरोध को प्रतिवादी योजना प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च 2023 के पत्र के माध्यम से पहले ही अस्वीकार कर दिया गया था जिसके बाद 18 अप्रैल 2023 को अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इन दोनों अवैध निर्माणों की गतिविधियों के कारण परिसर में उपद्रव पैदा हुआ है।

यह भी पढ़ें – चार्जशीट दायर, याचिका ली वापस, गंटावार दम्पति मामले में सरकारी पक्ष का खुलासा

जारी करें उचित आदेश

याचिकाकर्ता की ओर से याचिका में संबंधित प्रतिवादी योजना प्राधिकरण को उचित कार्रवाई करने के आदेश देने का अनुरोध किया गया।याचिकाकर्ता का मानना है कि भले ही जमीन पर दावा किया जा रहा हो लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। इसका भी निपटारा किया जाना चाहिए।

प्रन्यास को इन संरचना के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का आदेश देने का अनुरोध याचिका में किया गया। 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन की मांग भी की गई।

Papers of disputed property presented time sought from nagpur hc

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Aug 04, 2025 | 07:30 AM

Topics:  

  • High Court
  • Nagpur
  • Nagpur News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.