ध्वनि प्रदूषण पर अदालत गंभीर, बिना अनुमति चल रहे लॉन्स को नोटिस; मांगे दस्तावेज

Nagpur Civil Lines Lawns Case: सिविल लाइंस के लॉन्स पर हाई कोर्ट सख्त हुआ। ध्वनि प्रदूषण और बिना अनुमति संचालन पर कार्रवाई तेज हुई, 12 लॉन-क्लब को नोटिस देकर जरूरी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए गए।
Court Takes Serious View of Noise Pollution; Issues Notices to Unauthorized Lawns, Demands Documents
नागपुर सिविल लाइंस लॉन विवाद, (प्रतीकात्मक तस्वीर सोर्स: सोशल मीडिया)
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Nagpur Illegal Lawn Clubs Notice: नागपुर सिटी के सिविल लाइंस में संचालित हो रहे लॉन्स पर लगातार हाई कोर्ट का शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान मनपा की ओर से बताया गया कि जिन लॉन्स ने ध्वनि को लेकर एवं अन्य अनुमति नहीं ली थी उन्हें बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सुनवाई के दौरान हाल ही में हुए एक धार्मिक आयोजन के दौरान ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी हाई कोर्ट में बहस हुई जिसके बाद हाई कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के इस मसले को लेकर गंभीरता जताई। गत सुनवाई के दौरान मनपा ने कोर्ट को बताया था कि शहर में 12 लॉन और क्लब बिना उचित अनुमति के संचालित होते पाए गए हैं जिन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

हाल ही में हुई एक बैठक की समीक्षा के बाद इन 12 अवैध या बिना अनुमति चल रहे लॉन क्लब की पहचान की गई है। मनपा ने इन्हें नोटिस जारी कर सख्त निर्देश दिए हैं जिसके अनुसार संचालकों को 15 दिनों के भीतर नगर रचना विभाग को भवन निर्माण की मंजूरी का नक्शा, फायर एनओसी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रमाणपत्र सौंपने के आदेश दिए गए।

आदेश का क्या किया अनुपालन

दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अदालत ने गत समय राज्य सरकार के सरकारी वकील को भी पिछले आदेशों के अनुपालन की दिशा में उठाए गए कदमों पर निर्देश प्राप्त करने को कहा था। गत सुनवाई के दौरान यह बौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि सिविल लाइंस इलाके में संचालित किसी भी मैरिज लॉन के पास विवाह समारोह या ऐसे अन्य आयोजनों को करने की वैध अनुमति नहीं है।

अदालत ने बिना अनुमति वाले स्ट्रक्चर को गिराने और लॉन मालिकों को नोटिस जारी करने के सख्त निर्देश दिए थे। मनपा आयुक्त को इस मामले में आदेश पारित करने और आवश्यका कार्रवाई करने को कहा गया है।

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