प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
Maharashtra Expensive HSRP Case: वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और खरीद से संबंधित तीसरे पंजीकरण चिह्न के अनिवार्य उपयोग के बाद सुदर्शन बागड़े की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें तर्क दिया गया कि महाराष्ट्र में इसके लिए लिया जाने वाला शुल्क अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है।
याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने न्यायाधीशों के समक्ष प्रत्यक्ष नंबर प्लेट प्रस्तुत की और सवाल उठाया कि जब नकली नंबर प्लेट की कीमत कम है तो इतना शुल्क क्यों लिया जा रहा है लेकिन तर्कों में स्पष्टता के अभाव के कारण न्यायालय ने सुनवाई स्थगित कर दी।
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के एमसी मेहता बनाम भारत सरकार (याचिका संख्या 13029/1985) मामले में 13 अगस्त 2018 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल, सीएनजी वाहनों के लिए हल्के नीले रंग के होलोग्राम आधारित स्टिकर और डीजल वाहनों के लिए नारंगी रंग के होलोग्राम आधारित स्टिकर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 में संशोधन के अनुसार यह आदेश दिया गया था कि इसे 2 अक्टूबर 2018 तक राजधानी क्षेत्र में लागू किया जाए। वर्तमान में मोटर वाहन नियम अध्यादेश की पृष्ठभूमि में, वाहन मालिकों को एचएसआरपी के लिए अलग से जीएसटी का भुगतान करना होगा।
राज्य | दोपहिया वाहन | तिपहिया वाहन | कार | भारी वाहन |
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महाराष्ट्र | 450 रुपए | 500 रुपए | 745 रुपए | 745 रुपए |
आंध्र प्रदेश | 245 रुपए | 282 रुपए | 619 रुपए | 649 रुपए |
गुजरात | 160 रुपए | 200 रुपए | 460 रुपए | 480 रुपए |
झारखंड | 300 रुपए | 340 रुपए | 540 रुपए | 570 रुपए |
गोवा | 155 रुपए | 155 रुपए | 203 रुपए | 232 रुपए |
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