Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • चुनाव
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

अवैध पार्किंग पर सख्त हाई कोर्ट, नागपुर के 6 अधिकारियों को शोकॉज नोटिस, अवमानना की लटकी तलवार

Bombay High Court की नागपुर खंडपीठ ने धंतोली में अवैध पार्किंग रोकने के आदेशों की अवहेलना पर 6 वरिष्ठ अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। कोर्ट ने अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई का संकेत दिया।

  • By आकाश मसने
Updated On: Nov 25, 2025 | 12:46 PM

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच (सोर्स: सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Nagpur Illegal Parking News: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने 2 जनहित याचिकाओं में समय-समय पर दिए गए आदेश का पालन न करने के मामले में 6 वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्टीकरण जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोर्ट की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए, इसका जवाब दायर करने का आदेश देने का संकेत भी दिया।

धंतोली नागरिक मंडल द्वारा नागपुर के धंतोली में अस्पतालों की इमारत में पार्किंग के दुरुपयोग और अवैध पार्किंग के कारण स्थानीय लोगों को होने वाली परेशानी को लेकर जनहित याचिका दायर की गई।

हाई कोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि इन अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाए कि कर्तव्य निभाने में विफलता के लिए उनके खिलाफ शोकॉज नोटिस क्यों न जारी किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विभिन्न आदेशों की अवहेलना करने के लिए उन पर कोर्ट की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दोषी क्यों न ठहराया जाए।

अवैध पार्किंग को नजरअंदाज करने का आरोप

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि अवैध पार्किंग और विभिन्न अस्पतालों द्वारा पार्किंग के अलावा अन्य उद्देश्य से अवैध उपयोग को रोकने के संबंध में दिए गए आदेशों का बार-बार उल्लंघन किया गया है। आदेशों का पालन सुनिश्चित न करने पर याचिकाकर्ताओं ने 21 नवंबर 2025 को एक ‘पर्सीस’ दायर करके उन अधिकारियों के नाम प्रस्तुत किए जिन्हें वे इन आदेशों का पालन न करने के लिए जिम्मेदार मानते हैं।

इन अधिकारियों के नाम प्रस्तुत

  • लोहित मतानी, डीसीपी (यातायात)
  • महेश कुमार ठाकुर, एसीपी (यातायात)
  • धनंजय जाधव, सहायक आयुक्त, लक्ष्मीनगर जोन
  • अभिजीत नेताम, उप अभियंता, लक्ष्मीनगर जोन
  • राजकुमार मेश्राम, सहायक आयुक्त, धरमपेठ जोन
  • प्रमोद मोखाडे, उप अभियंता, धरमपेठ जोन

यह भी पढ़ें:- अमित शाह का वादा होगा पूरा! 15 फरवरी 2026 तक हथियार डालेंगे सभी नक्सली, 3 राज्यों को लिखा पत्र

3 सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा

अधिकारियों को 3 सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई अधिकारी स्पष्टीकरण दाखिल करने में विफल रहता है तो यह मान लिया जाएगा कि उसके पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं है।

इसके अतिरिक्त कोर्ट ने पुलिस आयुक्त और मनपा आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ताओं को एक वाट्सएप नंबर या ई-मेल पता उपलब्ध कराएं। यह सुविधा 25 नवंबर 2025 को या उससे पहले प्रदान की जानी चाहिए, ताकि निष्क्रियता दर्शाने वाली नई तस्वीरों को निरंतर भेजने का विकल्प उपलब्ध रहे।

Bombay high court nagpur illegal parking officers show cause notice

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Nov 25, 2025 | 12:46 PM

Topics:  

  • Bombay High Court
  • Maharashtra
  • Nagpur
  • Nagpur News

सम्बंधित ख़बरें

1

Thane में मनसे का तंज भरा होर्डिंग वायरल, सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप

2

नागपुर मनपा का महासंग्राम: किसके दावे सही? प्रभाग 4 में विकास की हकीकत और राजनीतिक समीकरण

3

Pune में दो दिनों में दो स्थानों पर तेंदुआ दिखा, नागरिकों से सावधानी की अपील

4

महाराष्ट्र में हर जिले में बनेगा चिड़ियाघर, वन मंत्री नाईक ने किया ऐलान, AI का भी होगा इस्तेमाल

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.