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Mumbai: सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध, दिशा-निर्देश जारी
Govt Employees Social Media Ban: महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए।
- Written By: आंचल लोखंडे

सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Mumbai News: राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए। इसके अनुसार, राज्य सरकार समेत देश की किसी भी अन्य सरकार की वर्तमान या हालिया नीतियों और कार्यों की आलोचना नहीं की जा सकेगी, गोपनीय दस्तावेज़ या कागज़ात बिना अनुमति के फॉरवर्ड नहीं किए जा सकेंगे।
साथ ही, अपने निजी अकाउंट पर सरकारी पदों, वर्दी या सरकारी वाहनों, भवनों की तस्वीरें, रील और वीडियो अपलोड करने से बचने की भी सलाह दी गई है। महाराष्ट्र सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1979 सरकारी कर्मचारियों के आचरण के संबंध में बनाए गए हैं। ये नियम राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर भी लागू होते हैं। परिपत्र में चेतावनी दी गई है कि आचरण नियमों का उल्लंघन करने पर कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सरकार की आलोचना, दस्तावेज अपलोड करने पर रोक
सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ही सोच-समझकर और ज़िम्मेदारी से किया जाना चाहिए और व्यक्तिगत व आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट अलग-अलग रखने चाहिए। केंद्र और राज्य द्वारा प्रतिबंधित वेबसाइट, ऐप आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अधिकारियों के व्यक्तिगत या टीम प्रयासों से संबंधित पोस्ट करते समय आत्म-प्रशंसा से बचने का ध्यान रखा जाना चाहिए। आपत्तिजनक, घृणास्पद, मानहानिकारक या भेदभावपूर्ण सामग्री पोस्ट न करने के निर्देश दिए गए हैं।
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महाराष्ट्र सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांना सोशल मीडिया वापरण्या संदर्भात नियम जारी केले आहेत. यामध्ये रिल्स, पोस्ट, सरकारी कार्यालय , गगाड्यांचा वापर सोशल मीडियामध्ये वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.#महाराष्ट्र pic.twitter.com/65uWLNbT9c — Sandeep Tikate (@SandeepTikate) July 28, 2025
इन कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश
यह नियम महाराष्ट्र सरकार की सेवा में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा। इसमें प्रतिनियुक्ति, संविदा और बाह्य स्रोतों से नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। साथ ही, यह नियम स्थानीय स्वशासन निकायों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ प्रतिनियुक्ति, संविदा और बाह्य स्रोतों से नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
ये भी पढ़े: दादर के आवासीय किरायेदार 15 साल से अधिकारों से वंचित, HC ने BMC को लगाई फटकार
क्या है दिशानिर्देश
सोशल मीडिया अकाउंट अलग रखें: सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने निजी और आधिकारिक इस्तेमाल के लिए अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट रखने होंगे। इसलिए, अब से आपको अपने निजी और आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट अलग-अलग रखने होंगे।
प्रतिबंधित ऐप्स की एंट्री नहीं: सरकार द्वारा प्रतिबंधित किसी भी वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसलिए, आप उन ऐप्स को अपने फ़ोन में नहीं रख पाएंगे।
केवल अधिकृत व्यक्तियों से जानकारी: सरकारी योजनाओं की जानकारी केवल अधिकृत कर्मचारी ही साझा कर पाएंगे। इसके लिए पूर्व अनुमति भी ज़रूरी होगी। इसलिए अब कोई भी कर्मचारी सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी से इसे साझा नहीं कर पाएगा।
स्व-प्रचार के लिए लाल झंडी: आप योजनाओं की सफलता के आधार पर पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अपना प्रचार बिल्कुल नहीं कर सकते। आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं।
सरकारी प्रतीकों का इस्तेमाल न करें: आपकी प्रोफ़ाइल फ़ोटो के अलावा, किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट में सरकारी लोगो, नाम, पता, वाहन या भवन जैसी किसी भी सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकारी पद का दुरुपयोग करने से बचें।
अब और आपत्तिजनक सामग्री नहीं: सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की घृणास्पद, मानहानिकारक, आपत्तिजनक या भेदभावपूर्ण सामग्री साझा करना सख्त मना है। इसलिए, शालीनता की सीमा न लांघें।
गोपनीयता महत्वपूर्ण है: बिना पूर्व अनुमति के कोई भी सरकारी दस्तावेज़ या गोपनीय जानकारी अपलोड या साझा न करें। गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
यदि आपका स्थानांतरण होता है, तो आपको अपना आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट अपने उत्तराधिकारी को उचित रूप से सौंपना अनिवार्य होगा।
Restrictions on use of social media by government employees
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